Deoghar news : हत्या मामले में दो आरोपितों को दोषी पाया, 30 जून को सुनायी जायेगी सजा

Published by : FALGUNI MARIK Updated At : 25 Jun 2025 7:54 PM

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<P>विधि संवाददाता, देवघर. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार की अदालत में चल रहे सेशन ट्रायल केस संख्या 501/2023 की सुनवाई पूरी गयी, जिसके बाद इस मामले के दो

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विधि संवाददाता, देवघर. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार की अदालत में चल रहे सेशन ट्रायल केस संख्या 501/2023 की सुनवाई पूरी गयी, जिसके बाद इस मामले के दो आरोपितों गौरव झा उर्फ बाबू व रोशन मिश्रा उर्फ निहाल को हत्या व साक्ष्य छुपाने का दोषी करार दिया गया. सजा बिंदु पर 30 जून को दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के पश्चात सजा सुनाई जायेगी. दोषी करार दिये गये दोनों अभियुक्त देवघर नगर थाना क्षेत्र के लक्ष्मीचरण द्वारी लेन देवघर व चक्रवर्ती लेन के रहने वाला है. ]

यह मुकदमा मृतक किशन सिंह उर्फ सतीश सिंह के पिता प्रदीप सिंह के बयान पर नगर थाना में अज्ञात अपराधियों के विरुद्ध दर्ज हुआ था. मामले के अनुसंधान के क्रम में आइओ ने इन दोनों युवकों के नाम का खुलासा किया व गिरफ्तार कर जेल भेजा. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से 12 लोगों ने घटना के समर्थन में गवाही दी और दोष सिद्ध करने में सफल रहा. बचाव पक्ष के अधिवक्ता दोष मुक्त कराने में विफल रहे. इस मामले में दो वर्षों के बाद फैसला आया और सूचक के परिजनों को न्याय मिला.

क्या था मामला

दर्ज मुकदमा के अनुसार सूचक के पुत्र किशन सिंह उर्फ सतीश सिंह की हत्या दयाल गार्डेन के पास पत्थर से कुचल कर वर्ष 2023 में कर दी गयी थी. मृतक का सिर पहचान छुपाने की नीयत से कुचल दिया गया था. वह अपने व्यवसाय से घर लौटा था, इसके बाद बाइक पर बैठा कर दो युवकों ने उसे पैट्रोल पंप की ओर से ले गये थे, जिसके बाद सूचक के पुत्र का मोबाइल बंद हो गया था. इस संबंध में नगर थाना में केस दर्ज हुआ, जिसमें अनुसंधान के बाद आरोप पत्र दाखिल किया गया. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपितों की पहचान की और इस हत्याकांड का उद्भेदन किया. पीडीजे की अदालत से दोनों को भादवि की धारा 302 व साक्ष्य छुपाने की धारा 201 में दोषी करार दिया गया. सूचक रिखिया थाना के रामपुर गांव का रहने वाला है.

जिसे पाया गया दोषी

गौरव झा उर्फ बाबू , लक्ष्मीचरण द्वारी लेन, देवघर

रोशन मिश्रा उर्फ निहाल, चक्रवर्ती लेन

हाइलाइट्स

॰देवघर.पीडीजे अशोक कुमार की अदालत से आया फैसला॰किशन सिंह उर्फ सतीश सिंह हत्याकांड

॰पत्थर से कुचल कर की गयी थी हत्या

॰अनुसंधान के दौरान आरोपितों के नाम का हुआ था खुलासा

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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