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पलामू में लॉटरी से खुली 70 शराब दुकानें

Updated at : 01 Sep 2025 10:39 PM (IST)
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पलामू में लॉटरी से खुली 70 शराब दुकानें

सरकार को 23.65 करोड़ का मिला राजस्व

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सरकार को 23.65 करोड़ का मिला राजस्व प्रतिनिधि, मेदिनीनगर पलामू जिले में सोमवार को लॉटरी के माध्यम से 70 शराब दुकानों का आवंटन किया गया. सभी दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया उत्पाद विभाग की देखरेख में पूरी की गयी. इस आवंटन के जरिए सरकार को कुल 23 करोड़ 65 लाख 40 हजार रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है. इसमें अग्रिम उत्पाद परिवहन कर के मद में 13 करोड़ 80 लाख, सुरक्षित राशि मद में 9 करोड़ 20 लाख और लाइसेंस फीस से 65 लाख 40 हजार की वसूली हुई है. उत्पाद अधीक्षक संजीत कुमार देव ने बताया कि अगले दो दिनों के भीतर सभी दुकानों को चालू करवा दिया जायेगा. इसके लिए शराब डिपो को सुबह आठ बजे से शाम सात बजे तक खोला जायेगा, ताकि लाइसेंसधारी दुकानदारों को शराब उठाव में कोई परेशानी न हो. उन्होंने बताया कि मंगलवार तक सभी ब्रांड की शराब डिपो में उपलब्ध हो जायेगी. इस बार खोली गयी दुकानों में सात देसी और 63 कंपोजिट दुकानें हैं. पहले तीन श्रेणियों—देसी, विदेशी और कंपोजिट में दुकानें खोली जाती थीं, लेकिन इस बार सिर्फ दो श्रेणियों में दुकानें आवंटित की गयी हैं. दुकानों को सुबह 10 बजे से रात 11 बजे तक खोलने की अनुमति दी गयी है, जबकि होली, मोहर्रम, रामनवमी, 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर को दुकानें बंद रहेंगी. उत्पाद अधीक्षक ने बताया कि हर दुकान पर एक बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा, जिसमें यह स्पष्ट रूप से लिखा होगा कि 21 साल से कम उम्र के युवक या युवतियां शराब नहीं खरीद सकते और न ही बेच सकते हैं. विभाग द्वारा पूर्व में संचालित दुकानों का भी हिसाब मांगा जा रहा है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि कितनी शराब दी गयी थी और कितना पैसा विभाग को जमा हुआ. जिन आवेदकों को लॉटरी में दुकान नहीं मिल सकी है, उन्हें आवेदन शुल्क और जीएसटी की कटौती के बाद शेष राशि वापस कर दी जायेगी. जिन आवेदकों को दुकानें मिली हैं, उन्हें सात महीने के लिए संचालन की अनुमति दी गयी है. यह अवधि चार साल सात महीने तक बढ़ायी जा सकती है, जिसमें हर साल 10 प्रतिशत की राशि बढ़ाकर रिन्यूअल करना होगा. दुकान किसी और को ट्रांसफर नहीं की जा सकती, लेकिन यदि मूल आवंटी नहीं चलाना चाहता है, तो वह अपनी पत्नी, पति, बेटा या बेटी को संचालन सौंप सकता है. सबलेट की अनुमति नहीं होगी. लाइसेंसधारी दुकानदारों को 12 प्रतिशत रिटेल मार्जिन दिया जाएगा. सरकार ने जिले से सात महीने में 112 करोड़ रुपये की राजस्व वसूली का लक्ष्य तय किया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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