ePaper

27 नवंबर को हाईकोर्ट सुनाएगा कंगना के ऑफिस पर बीएमसी की कार्रवाई का फैसला

Updated at : 24 Nov 2020 2:09 PM (IST)
विज्ञापन
27 नवंबर को हाईकोर्ट सुनाएगा कंगना के ऑफिस पर बीएमसी की कार्रवाई का फैसला

बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) के ऑफिस पर मनपा द्वारा की गई तोड़क कार्रवाई पर बांबे हाईकोर्ट आगामी 27 नवंबर को अपना फैसला सुनाएगी. फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत की ओर से मुंबई महानगरपालिका की तोड़क कार्रवाई के खिलाफ याचिका दायर की गयी थी. हाईकोर्ट ने 5 अक्टूबर 2020 को इस मामले की सुनवाई पूरी करअपना फैसला सुरक्षित रख दिया था. न्यायमूर्ति एसजे काथावाला व न्यायमूर्ति रियाज छागला की खंडपीठ 27 नवंबर को अपना फैसला सुनाने की तारीख मुकर्रर की है.

विज्ञापन

बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) के ऑफिस पर मनपा द्वारा की गई तोड़क कार्रवाई पर बांबे हाईकोर्ट आगामी 27 नवंबर को अपना फैसला सुनाएगी. फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत की ओर से मुंबई महानगरपालिका की तोड़क कार्रवाई के खिलाफ याचिका दायर की गयी थी. हाईकोर्ट ने 5 अक्टूबर 2020 को इस मामले की सुनवाई पूरी करअपना फैसला सुरक्षित रख दिया था. न्यायमूर्ति एसजे काथावाला व न्यायमूर्ति रियाज छागला की खंडपीठ 27 नवंबर को अपना फैसला सुनाने की तारीख मुकर्रर की है.

मुंबई मनपा ने पिछले माह रनौत के बंगले में अवैध निर्माण किए जाने को लेकर वहां पर तोड़क कार्रवाई की थी. मनपा के मुताबिक रनौत ने मनपा की अनुमति के बिना अपने घर में बदलाव किया है. उनकी मुआवजे की मांग आधारहीन है और यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है. जबकि रनौत ने अपनी याचिका में मनपा की कार्रवाई को नियमों के विपरीत बताया था और मनपा से दो करोड़ रुपए के नुकसान हर्जाने की मांग की थी. कंगना रनौत की याचिका के अनुसार मनपा ने तोड़क कार्रवाई को लेकर जारी की गई नोटिस पर जवाब देने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया है.

गौरतलब है कि सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने कहा था कि यदि मनपा कंगना रनौत की तरह हर मामले में कार्रवाई को लेकर तेजी दिखाती तो मुंबई शहर आज रहने लायक बेहतरीन जगह होती थी. यह कहते हुए खंडपीठ ने मनपा को आगे कार्रवाई करने से रोक दिया था.

Also Read: Ashiesh Roy Death : ‘ससुराल सिमर का’ फेम आशीष रॉय का निधन, लॉकडाउन में इलाज के लिए मांगी थी सबसे मदद

एक्ट्रेस कंगना रनौत की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता बिरेंद्र सराफ ने दावा किया था कि मनपा ने दुर्भावना के तहत मेरे मुवक्किल के खिलाफ कार्रवाई की है क्योंकि मेरे मुवक्किल ने राज्य सरकार के खिलाफ आलोचनात्मक टिप्पणी की थी. इसके अलावा शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता संजय राउत ने मेरे मुवक्किल को धमकाया भी था.

विज्ञापन
कोरी

लेखक के बारे में

By कोरी

कोरी is a contributor at Prabhat Khabar.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola