काला हिरण शिकार मामला: सलमान ने खुद को बताया बेकसूर, जानें क्या-क्या कहा ?

जोधपुर (राजस्थान) : बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान ने खुद को निर्दोष बताते हुए आज आरोप लगाया कि वन अधिकारियों ने उन्हें फंसाया है. सलमान ने अक्तूबर 1998 में कनकनी गांव में काले हिरन के अवैध शिकार के संबंध में यहां की एक अदालत में अपना बयान दर्ज कराते हुए यह आरोप लगाया. उन्होंने मुख्य न्यायिक […]
जोधपुर (राजस्थान) : बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान ने खुद को निर्दोष बताते हुए आज आरोप लगाया कि वन अधिकारियों ने उन्हें फंसाया है. सलमान ने अक्तूबर 1998 में कनकनी गांव में काले हिरन के अवैध शिकार के संबंध में यहां की एक अदालत में अपना बयान दर्ज कराते हुए यह आरोप लगाया.
उन्होंने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष कहा, ‘मैं निर्दोष हूं और वन अधिकारियों ने मुझे फंसाया है.’ सलमान ने एक बयान का जिक्र किया जिसपर उनके दस्तखत हैं और दावा किया कि उन्होंने वन अधिकारियों के दबाव में बयान पर दस्तखत किए थे. इस बयान में एक गवाह उदय राघव ने कहा था कि वह अभिनेता के निर्देश पर मुंबई से हथियार लाया था.
अपने बयान के शुरुआत में सलमान ने अदालत से कहा, ‘मैं एक भारतीय हूं और यही मेरी जाति है.’ अदालत ने अब सुनवाई की अगली तारीख 14 अप्रैल तय की है. अतिरिक्त लोक अभियोजक दिनेश तिवारी ने कहा कि अदालत ने खान को अपने बचाव में गवाह या साक्ष्य पेश करने का मौका दिया है.
तिवारी ने कहा, ‘अगर वह ऐसा करते हैं तो अदालत में उनसे पूछताछ होगी, नहीं तो अंतिम सुनवाई के लिए मामले को सूचीबद्ध किया जाएगा.’ अपने बयान में 50 वर्षीय अभिनेता ने दो अन्य गवाहों – वन अधिकारी शिव चरण बोहरा और मुंबई पुलिस के इंस्पेक्टर पंडत विजय नारायण के आरोपों को खारिज किया.
इससे पहले सलमान अपना बयान दर्ज कराने 29 जनवरी 20014 और 29 अप्रैल 2015 में अदालत में पेश हुए थे. इसी बीच, अभियोजन पक्ष का एक अनिर्णित आवेदन सामने आया और अभियोजन पक्ष के पांच गवाहों से पूछताछ हुई. इसके बाद सलमान को अपना बयान दर्ज कराने तीसरी बार पेश होना पडा.
उल्लेखनीय है कि 15 अक्तूबर 1998 को वन विभाग की ओर से पुलिस में एक शिकायत दर्ज कराई गई थी जिसमें दावा किया गया था कि 1-2 अक्तूबर 1998 को काले हिरण के अवैध शिकार के दौरान कथित रुप से सलमान के कब्जे वाले हथियारों के लाइसेंस एक्सपायर कर चुके थे.
इस शिकायत पर लुनी पुलिस ने सलमान के खिलाफ हथियार अधिनियम की धारा 3..25 और 3..27 के तहत मामला दर्ज किया था.
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