मुंबई : अभियोजन पक्ष ने आज बालीवुड अभिनेता सलमान खान का यह बचाव ठुकरा दिया कि वर्ष 2002 के हिट एंड रन मामले के समय गाडी उनका चालक अशोक सिंह चला रहा था. अभियोजन ने कहा कि ऐसा लगता है कि गवाह को राजी करके लाया गया और उसकी बातें बहुत देरी से सुनवाई के अंतिम चरण में पेश की गई हैं.
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सलमान की कार नहीं चलाने की बात अस्वीकार्य: अभियोजन पक्ष
मुंबई : अभियोजन पक्ष ने आज बालीवुड अभिनेता सलमान खान का यह बचाव ठुकरा दिया कि वर्ष 2002 के हिट एंड रन मामले के समय गाडी उनका चालक अशोक सिंह चला रहा था. अभियोजन ने कहा कि ऐसा लगता है कि गवाह को राजी करके लाया गया और उसकी बातें बहुत देरी से सुनवाई के […]
विशेष लोक अभियोजक प्रदीप घारत ने सत्र अदालत में अंतिम दलीलों में आज कहा कि खान ने सोमवार को पहली बार कहा था कि वह नहीं बल्कि सिंह गाडी चला रहा था जबकि इस मामले में सबूत लेना बंद हो चुका है.खान 28 सितंबर 2002 को तडके उपनगर बांद्रा में एक बेकरी शाप में गाडी चढाने के मामले में आरोपी हैं. इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी जबकि चार अन्य घायल हुए थे.घारत ने अपनी दलीलों में कहा कि अदालत में जिन गवाहों से पूछताछ की गई उनका सामना खान द्वारा अपने दावे में पेश नये सबूत से नहीं कराया गया.
घारत ने दलील दी कि खान ने सुनवाई के दौरान इससे पहले कभी अपने चालक अशोक सिंह के बारे में जिक्र नहीं किया और इस संबंध में तब खुलासा किया जब उनका बयान दर्ज हो रहा था.घारत ने कहा कि न्यायाधीश ने जब अभिनेता से पूछा कि क्या वह खुद से पूछताछ चाहते हैं, तो उन्होंने इंकार कर दिया. उन्होंने कहा, ‘‘अगर वह (खान) खुद से पूछताछ पर राजी होते तो जिरह में उनकी पोल खुल जाती.’’
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