हिट एंड रन मामला: तीन मार्च को सलमान खान के ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर सुनवायी
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 27 Feb 2015 6:59 PM
मुंबई: एक सत्र अदालत ने वर्ष 2002 के हिट एंड रन मामले में सलमान खान को अपना ड्राइविंग लाइसेंस पेश करने का निर्देश देने की अभियोजन पक्ष की मांग पर अपना आदेश आज तीन मार्च तक के लिए सुरक्षित रख लिया. अभियोजन पक्ष ने इस आरोप को साबित करने के लिए सलमान खान को अपना […]
मुंबई: एक सत्र अदालत ने वर्ष 2002 के हिट एंड रन मामले में सलमान खान को अपना ड्राइविंग लाइसेंस पेश करने का निर्देश देने की अभियोजन पक्ष की मांग पर अपना आदेश आज तीन मार्च तक के लिए सुरक्षित रख लिया.
अभियोजन पक्ष ने इस आरोप को साबित करने के लिए सलमान खान को अपना ड्राइविंग लाइसेंस पेश करने का निर्देश दिए जाने की मांग की थी कि वह हादसे के वक्त बिना वैध दस्तावेज के गाडी चला रहे थे.उसके इस आवेदन पर दलीलें सुनने के बाद न्यायमूर्ति डी डब्ल्यू देशपांडे ने कहा कि वह तीन मार्च को इस बारे में अपना आदेश देंगे.
विशेष सरकारी वकील प्रदीप घारत ने दलील दी कि 28 सितंबर, 2002 की रात को उपनगरीय इलाके बांद्रा में जब सलमान खान की कार फुटपाथ पर सोये लोगों पर चढ गयी थी उस वक्त उनके पास लाइसेंस नहीं था. इस हादसे में एक व्यक्ति की जान चली गयी थी और चार घायल हो गए थे.
अभियोजन पक्ष ने कहा कि क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के मुताबिक खान ने वर्ष 2004 में ड्राइविंग लाइसेंस हासिल किया था.अभिनेता ने इस बात से इनकार किया कि वह उस वक्त गाडी चला रहे थे. उन्होंने आरटीओ के रिकार्ड पर भी सवाल खडा किया. उनके वकील श्रीकांत शिवाडे ने आज यह कहते अभियोजन के आवेदन का विरोध किया कि यह विचारयोग्य नहीं है.
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