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गोविंदा-जैकी श्रॉफ करते थे तेल का विज्ञापन, दर्द नहीं मिटा तो लगा जुर्माना

Updated at : 25 Nov 2019 2:51 PM (IST)
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गोविंदा-जैकी श्रॉफ करते थे तेल का विज्ञापन, दर्द नहीं मिटा तो लगा जुर्माना

बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा और जैकी श्रॉफ पर दर्द मिटाने वाले तेल का विज्ञापन करना भारी पड़ गया है. दोनों अभिनेताओं पर मुजफ्फरनगर की एक उपभोक्‍ता अदालत ने 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. इसके अलावा तेल बनाने वाली कंपनी पर भी जुर्माना लगाया गया है. यह मामला 5 साल पुराना है जिसपर अब फैसला […]

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बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा और जैकी श्रॉफ पर दर्द मिटाने वाले तेल का विज्ञापन करना भारी पड़ गया है. दोनों अभिनेताओं पर मुजफ्फरनगर की एक उपभोक्‍ता अदालत ने 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. इसके अलावा तेल बनाने वाली कंपनी पर भी जुर्माना लगाया गया है. यह मामला 5 साल पुराना है जिसपर अब फैसला आया है.

दरअसल, एक शख्‍स ने तेल कंपनी पर केस दर्ज किया था कि विज्ञापन में तेल से दर्द के जड़ से खत्‍म होने का दावा किया गया था. लेकिन उनका दर्द नहीं गया. अब कोर्ट ने दोनों अभिनेताओं और कंपनी पर जुर्माना लगाया है.

कोर्ट ने दर्द निवारक तेल का प्रचार करने के लिए 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. दरअसल, एक युवक ने 5 साल पहले एक हर्बल ऑयल बनाने वाली कंपनी और दो सेलीब्रिटी ब्रांड एंबेसेडर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. कोर्ट ने इसपर फैसला सुनाते हुए एक्‍टर्स और तेल कंपनी पर जुर्माना लगाया है.

शिकायतकर्ता का आरोप है कि, तेल खरीदने के 15 दिनों में दर्द निवारण नहीं हुआ, जैसा की विज्ञापन में दावा किया गया था. साल 2012 में मुजफ्फरनगर के वकील अभिनव अग्रवाल ने अखबर में विज्ञापन देखकर अपने 70 वर्षीय पिता बृजभूषण अग्रवाल के लिए 3600 की कीमत वाला यह तेल खरीदा था.

कंपनी ने दावा किया था कि दर्द ठीक न होने पर पैसे वापस दे दिये जायेंगे. लेकिन दर्द ठीक न होने की वजह से जब पैसे वापस मांगे गये तो कंपनी प्रतिनिधि ने पैसे देने से इंकार कर दिया. जब उन्‍होंने फिर से कंपनी को संपर्क किया तो वे वकील को परेशान करने लगे. इसके बाद वकील ने उपभोक्‍ता अदालत में शिकायत दर्ज कराई.

शिकायतकर्ता का यह भी कहना है कि गोविंद और जैकी श्रॉफ इस कंपनी का प्रचार कर रहे हैं तो उन्‍होंने यह तेल खरीद लिया. अब अदालत ने गोविंदा और जैकी श्रॉफ समेत 5 लोगों पर जुर्माना लगाया है, साथ ही अन्‍य खर्चो के साथ अग्रवाल को 9 प्रतिशत की ब्‍याज दर के साथ 3600 रुपये का भुगतान करने के लिए भी कहा है.

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