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सनी देओल और करिश्मा कपूर को 22 साल पुराने मामले में कोर्ट से बड़ी राहत, जानें मामला

जयपुर के एडीजे-17 कोर्ट ने शुक्रवार को 22 साल पुराने ट्रेन चेन पुलिंग के मामले में बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल और अभिनेत्री करिश्‍मा कपूर को बड़ी राहत दी. कोर्ट ने दोनों कलाकारों पर चेन पुलिंग मामले में लगे आरोपों को खारिज कर दिया है. चेन पुलिंग की यह कथित घटना 1997 में फिल्म ‘बजरंग’ की […]

जयपुर के एडीजे-17 कोर्ट ने शुक्रवार को 22 साल पुराने ट्रेन चेन पुलिंग के मामले में बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल और अभिनेत्री करिश्‍मा कपूर को बड़ी राहत दी. कोर्ट ने दोनों कलाकारों पर चेन पुलिंग मामले में लगे आरोपों को खारिज कर दिया है. चेन पुलिंग की यह कथित घटना 1997 में फिल्म ‘बजरंग’ की शूटिंग के दौरान हुई थी. इसमें देओल और करिश्‍मा पर ट्रेन 2413-ए अपलिंक एक्सप्रेस की चैन बिना वजह खींचने का आरोप लगाया गया था. इस कारण ट्रेन 25 मिनट लेट हो गयी थी.

कोर्ट ने 17 सितंबर को रेलवे एक्‍ट की धारा 141, 145, 146 और 147 में आरोप तय किए थे. इन आरोपों के खिलाफ दोनों ने रिवीजन याचिका दायर की थी. इस मामले में अधिवक्ता एके जैन ने दोनों की ओर से पैरवी की.

इस याचिका पर सुनवाई के बाद एडीजे-17 कोर्ट जज पवन कुमार ने अपने फैसले में कहा कि रेलवे कोर्ट ने उन्‍हीं धाराओं में आरोप तय किये जिन्‍हें साल 2010 में सेशन कोर्ट खारिज कर चुका है. दोनों के खिलाफ पर्याप्‍त सबूत नहीं है.

इस मामले में देओल और कपूर के अलावा स्टंटसमैन टीनू वर्मा और सतीश शाह भी आरोपी हैं लेकिन उन्होंने तब इन आरोपों को सत्र अदालत में चुनौती नहीं दी थी. दोनों अभिनेताओं के वकील ए के जैन ने कहा था कि, 2009 में दोनों अभिनेताओं के खिलाफ सारांश आरोप पढ़े गए थे जिसे हमने अप्रैल 2010 में सत्र अदालत में चुनौती दी थी. सत्र अदालत ने 24 अप्रैल, 2010 को आरोपों को खारिज कर दिया था. लेकिन रेलवे अदालत ने 17 सितंबर को दोनों के फिर से आरोपी बनाया था. जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 24 सितंबर तय की थी.

गौरतलब है कि, एक फिल्‍म की शूटिंग के दौरान यह ट्रेन चेन पुलिंग की घटना हुई थी. राजस्‍थान के अजमेर डिविजन के नरेना रेलवे स्‍टेशन पर 2413-ए अपलिंक एक्सप्रेस की चेन खींची गई थी जिसके चलते ट्रेन करीब 25 मिनट तक ट्रेन लेट हुईं. इसे लेकर सनी देओल और करिश्‍मा कपूर पर रेलवे एक्‍ट की धारा 141 (अनावश्यक रूप से एक ट्रेन में संचार के साधनों के साथ हस्तक्षेप), धारा 145 (नशा करके उपद्रव), धारा 146 (रेलवे कर्मचारी के काम में बाधा डालना) और धारा 147 (अनधिकृत प्रवेश करना) के उल्‍लंघन के आरोप लगाये थे.

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