विद्युत जामवाल को इस मामले में कोर्ट से मिली राहत, 2007 में लगा था ये आरोप

Updated:
विज्ञापन

मुंबई : मुंबई की एक अदालत ने 2007 में हुए एक हमले के मामले में बॉलीवुड अभिनेता विद्युत जामवाल और उनके दोस्त को सोमवार को बरी कर दिया. मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट प्रगति येर्लेकर ने जामवाल और उनके दोस्त ऋशांत गोस्वामी को उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों से बरी कर दिया. अदालती आदेश के ब्योरे का […]

विज्ञापन

मुंबई : मुंबई की एक अदालत ने 2007 में हुए एक हमले के मामले में बॉलीवुड अभिनेता विद्युत जामवाल और उनके दोस्त को सोमवार को बरी कर दिया. मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट प्रगति येर्लेकर ने जामवाल और उनके दोस्त ऋशांत गोस्वामी को उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों से बरी कर दिया. अदालती आदेश के ब्योरे का इंतजार है.

विज्ञापन

जामवाल और उनके दोस्त पर जुहू इलाके में रहने वाले राहुल सूरी नाम के एक शख्स पर अगस्त 2007 में सांताक्रूज स्थित एक पांच सितारा होटल में बोतल से हमला करने का आरोप है. मुकदमे की सुनवाई के दौरान अदालत ने दो गवाहों, प्राथमिकी दर्ज करने वाले पुलिस अधिकारी और एक अन्य व्यक्ति का परीक्षण किया.

जामवाल के वकील अनिकेत निकम ने अदालत में दलील दी थी कि अभिनेता और उनके दोस्त निर्दोष हैं. निकम ने सोमवार को बताया, ‘वे कथित घटना में कभी शामिल थे ही नहीं. अदालत के सामने में मेरे मुवक्किलों का दोष साबित करने के लिए कोई संतोषजनक साक्ष्य था ही नहीं.’ जामवाल ने ‘कमांडो’, ‘फोर्स’, ‘बादशाहो’ और ‘जंगली’ जैसी फिल्मों में अभिनय किया है.

विज्ञापन

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola