विद्युत जामवाल को इस मामले में कोर्ट से मिली राहत, 2007 में लगा था ये आरोप

मुंबई : मुंबई की एक अदालत ने 2007 में हुए एक हमले के मामले में बॉलीवुड अभिनेता विद्युत जामवाल और उनके दोस्त को सोमवार को बरी कर दिया. मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट प्रगति येर्लेकर ने जामवाल और उनके दोस्त ऋशांत गोस्वामी को उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों से बरी कर दिया. अदालती आदेश के ब्योरे का […]
मुंबई : मुंबई की एक अदालत ने 2007 में हुए एक हमले के मामले में बॉलीवुड अभिनेता विद्युत जामवाल और उनके दोस्त को सोमवार को बरी कर दिया. मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट प्रगति येर्लेकर ने जामवाल और उनके दोस्त ऋशांत गोस्वामी को उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों से बरी कर दिया. अदालती आदेश के ब्योरे का इंतजार है.
Mumbai: Metropolitan Magistrate Court, Bandra, has acquitted actor Vidyut Jamwal in a 2007 assault case. He was accused of smashing a bottle on a Juhu resident’s head. (File pic) pic.twitter.com/Moh1sP5e5D
— ANI (@ANI) June 17, 2019
जामवाल और उनके दोस्त पर जुहू इलाके में रहने वाले राहुल सूरी नाम के एक शख्स पर अगस्त 2007 में सांताक्रूज स्थित एक पांच सितारा होटल में बोतल से हमला करने का आरोप है. मुकदमे की सुनवाई के दौरान अदालत ने दो गवाहों, प्राथमिकी दर्ज करने वाले पुलिस अधिकारी और एक अन्य व्यक्ति का परीक्षण किया.
जामवाल के वकील अनिकेत निकम ने अदालत में दलील दी थी कि अभिनेता और उनके दोस्त निर्दोष हैं. निकम ने सोमवार को बताया, ‘वे कथित घटना में कभी शामिल थे ही नहीं. अदालत के सामने में मेरे मुवक्किलों का दोष साबित करने के लिए कोई संतोषजनक साक्ष्य था ही नहीं.’ जामवाल ने ‘कमांडो’, ‘फोर्स’, ‘बादशाहो’ और ‘जंगली’ जैसी फिल्मों में अभिनय किया है.
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