मुंबई : एक महिला से दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग के आरोपों को लेकर गिरफ्तार किए गए टेलीविजन अभिनेता करण ओबेरॉय को एक सत्र अदालत ने शुक्रवार को जमानत देने से इनकार कर दिया. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस बघेले ने अभिनेता की जमानत याचिका ठुकरा दी.
टेलीविजन के कुछ धारावाहिकों और विज्ञापनों में काम कर चुके ओबेरॉय (40) के खिलाफ एक महिला ने ओशिवारा थाने में शिकायत दर्ज करायी थी कि शादी के नाम पर उन्होंने कथित तौर पर दुष्कर्म किया.
शिकायत के बाद अभिनेता को गिरफ्तार कर लिया गया था. अभिनेता वर्ष 2016 से महिला के साथ रिश्ते में थे. ओबेरॉय के वकील दिनेश तिवारी ने कहा कि महिला द्वारा लगाए गए आरोप ‘‘झूठे” हैं और वे जमानत के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर करेंगे.
महिला ने आरोप लगाया था कि अभिनेता ने उसके कुछ आपत्तिजनक वीडियो बनाए थे और रकम की मांग कर रहे थे और नहीं देने पर इसे सार्वजनिक करने की धमकी दे रहे थे.