प्राथमिकी रद्द करने की श्रुति हरिहरण की याचिका पर अदालत ने सुनवाई टाली

Updated at : 15 Nov 2018 1:59 PM (IST)
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प्राथमिकी रद्द करने की श्रुति हरिहरण की याचिका पर अदालत ने सुनवाई टाली

बेंगलुरु : कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बुधवार को अभिनेत्री श्रुति हरिहरण की उस याचिका पर सुनवाई अगले हफ्ते तक टाल दी जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की है. अभिनेता अर्जुन सारजा पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली श्रुति ने अपने खिलाफ साइबर अपराध पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी को […]

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बेंगलुरु : कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बुधवार को अभिनेत्री श्रुति हरिहरण की उस याचिका पर सुनवाई अगले हफ्ते तक टाल दी जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की है.

अभिनेता अर्जुन सारजा पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली श्रुति ने अपने खिलाफ साइबर अपराध पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी को चुनौती देने के लिए मंगलवार को अदालत का रुख किया था. उनके खिलाफ यह प्राथमिकी अभिनेता के परिवार की कंपनी राम फिल्म्स इंटरनेशनल की शिकायत के आधार पर दर्ज की गई थी.

सारजा ने आरोप लगाया था कि श्रुति और उनके सहयोगियों ने उनकी छवि खराब करने के लिए साइबर सुविधाओं का दुरुपयोग किया. अपनी याचिका में श्रुति ने कहा कि उन्हें डराने के लिए प्राथमिकी “गढ़ी” गई. अभिनेत्री की शिकायत पर 27 अक्टूबर को सारजा के खिलाफ महिला का शील भंग करने का प्रयास करने का मामला दर्ज किया गया था.

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