Permanent Residency in United Kingdom: युनाइटेड किंगडम में भारतवंशियों की भरमार है. कुछ इनमें से वहां के स्थायी निवासी है, तो कुछ नॉन रेसीडेंट इंडियन यानी NRI. हालांकि यूके में एक और विशेष सुविधा है, जिसे परमानेंट रेसीडेंट के तौर पर जाना जाता है. विशेष बात है कि इसके तहत भारत के कई विशिष्ट और गणमान्य लोग वहां के नागरिक ने होते हुए भी, सारी सुविधाएं उठाते हैं. यह एक ऐसी सुविधा है, जैसी यूएई में गोल्ड वीजा के तहत मिलती है. हाल ही में विजय माल्या ने बताया कि वे भारत के सांसद रहते हुए भी इसका लाभ उठा रहे थे. माल्या के पास 1992 से यह उपलब्ध है. माल्या ने 2016 में भारत में मनी फ्रॉड का मामला दर्ज होने के बाद देश छोड़ दिया था और तब से वह यूके में ही रह रहे हैं. आइये जानते हैं कि आखिर क्या है, परमानेंट रेजिडेंसी, जो भारत के एक देश एक नागरिकता पर ही सवालिया निशान उठाता है.
यूके में परमानेंट रेजिडेंसी (Permanent Residency) को Indefinite Leave to Remain (ILR) या Settlement कहा जाता है, जिसके तहत आप बिना किसी समय सीमा की पाबंदी के यूके में रह सकते हैं, काम कर सकते हैं और सरकारी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं. यूके PR पाने के लिए आमतौर पर 5 साल तक यूके में वैध रूप से रहना होता है, लेकिन यह अवधि वीजा के प्रकार पर निर्भर करती है. उदाहरण के लिए, फैमिली वीजा और वर्क वीजा धारकों को 5 साल, जबकि बिजनेस वीजा के लिए 3 से 5 साल तक निवास करना होता है.
परमानेंट रेजिडेंसी पाने के क्या हैं मानदंड
अगर आप यूके में पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप पढ़ाई के बाद स्नातक रास्ते (Graduate Route) वर्क वीजा के माध्यम से UK PR के लिए पात्र हो सकते हैं. पढ़ाई के साथ-साथ आपको इमिग्रेशन नियमों का ध्यान रखना होगा. यूके PR के लिए कुछ मुख्य पात्रता मानदंड हैं:
- वर्क वीजा हो तो आपको कम से कम 5 साल काम करना होगा और वेतन संबंधी शर्तें पूरी करनी होंगी.
- आपके परिवार में कोई ब्रिटिश नागरिक या यूके PR धारक होना चाहिए यदि आप फैमिली वीजा के जरिए आवेदन कर रहे हैं.
- यदि आपने 10 साल तक यूके में लगातार और वैध रूप से निवास किया है, तो आप लॉन्ग रेजिडेंस के तहत पीआर के लिए आवेदन कर सकते हैं.
- वहीं कॉमनवेल्थ नागरिकों को UK Ancestry Visa के तहत 5 साल निवास के बाद परमानेंट रेजीडेंसी के लिए आवेदन करने का अधिकार है.
परमानेंट रेजिडेंसी के लिए क्या करना होता है?
परमानेंट रेजिडेंसी (PR) के लिए आवेदन करने से पहले लाइफ इन यूके (Life in the UK) टेस्ट पास करना होता है, अंग्रेजी भाषा का प्रमाण देना होगा और अच्छे चरित्र (Good Character) का होना जरूरी है. PR आवेदन के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना होगा, आवेदन शुल्क जमा करना होगा, और बायोमेट्रिक जानकारी जैसे फिंगरप्रिंट देना होगा. आवेदन का निर्णय आमतौर पर 6 महीने के भीतर मिल जाता है, लेकिन अतिरिक्त शुल्क देकर प्रायोरिटी या सुपर प्रायोरिटी सेवा का विकल्प चुना जा सकता है जिससे निर्णय तेजी से मिलता है. हालांकि कनाडाई नागरिकों के लिए यूके में परमानेंट रेजिडेंसी के लिए वीजा की जरूरत नहीं होती.
यूके नागरिक ने होते हुए भी उठा सकते हैं लाभ
यानी भारत का नागरिक और सांसद रहते हुए भी विजय माल्या को सीधे तौर पर न सही, लेकिन एक तरह से ब्रिटेन की नागरिकता प्राप्त ही थी. माल्या ने राज शमानी के पॉडकास्ट में बताया कि जब उनके ऊपर काफी मामले हो गए थे, तब उन्होंने भारत छोड़ने का फैसला किया और उनका पासपोर्ट भी जब्त कर लिया. भारत को माल्या को वापस लाने में इसी वजह से समस्या का सामना करना पड़ रहा है. परमानेंट रेजिडेंसी का फायदा ये भी है कि इसके पूरा होने के बाद व्यक्ति को यूके की नागरिकता भी मिल सकती है. इसके लिए स्थानीय परिषद कार्यालय में एक साधारण समारोह में भाग लेना होता है. माल्या को यूके की नागरिकता अभी तक मिली है या नहीं, इस बारे में पुख्ता तौर पर कहना मुश्किल है. हालांकि कुछ दिनों पहले एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि उन्होंने ब्रिटेन के चुनावों में वोट डाला था.
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