ePaper

Unlock -1.0 : पूजास्थल से लेकर होटल-मॉल तक खोलने के लिए गाइडलाइन जारी

Updated at : 04 Jun 2020 11:21 PM (IST)
विज्ञापन
Unlock -1.0 : पूजास्थल से लेकर होटल-मॉल तक खोलने के लिए गाइडलाइन जारी

कोरोना महामारी के चलते बंद पड़ी अर्थव्यवस्था को अनलॉक-1 के दौरान खोलने की तैयारी तेजी से चल रही है. आठ जून से पूजास्थल से लेकर सभी तरह के दफ्तरों और होटल-रेस्टोरेंट से लेकर मॉल तक को खोलने की अनुमति मिल चुकी है.

विज्ञापन

नयी दिल्ली : कोरोना महामारी के चलते बंद पड़ी अर्थव्यवस्था को अनलॉक-1 के दौरान खोलने की तैयारी तेजी से चल रही है. आठ जून से पूजास्थल से लेकर सभी तरह के दफ्तरों और होटल-रेस्टोरेंट से लेकर मॉल तक को खोलने की अनुमति मिल चुकी है. इन्हें खोलने के साथ क्या एहतियात बरतनी होगी, इसके लिए दिशानिर्देश जारी कर दिये गये हैं. —-केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आठ जून से शुरू हो रहे अनलॉक-1 को लेकर गुरुवार को दिशानिर्देश जारी कर दिया.

इसके तहत दफ्तरों, धार्मिक परिसरों व पूजास्थलों, रेस्तरां, शॉपिंग मॉल, होटलों और अन्य सेवा कारोबार के लिए मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की गयी है. दिशा-निर्देशों को दो हिस्सों में बांटा गया है. पहले हिस्से में आम दिशा-निर्देश का जिक्र है, जिसका पालन हर जगह करना होगा. दूसरे हिस्से में खास निर्देश हैं, जिन्हें स्थलों के हिसाब से तय किया गया है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक सभी तरह के स्थलों और परिसरों के इंट्री प्वाइंट पर हैंड सैनिटाइजेशन और थर्मल स्क्रीनिंग को जरूरी किया गया है.

केवल बिना लक्षणवाले लोगों को ही प्रवेश मिलेगा. फेस मास्क भी सभी के लिए पूरे समय पहने रहना जरूरी किया गया है. छह फुट की दूरी का पालन भी सभी जगहों के लिए है. गर्भवती, उम्रदराज और पहले से बीमारियों का सामना कर रहे कर्मियों के मामले में खास एहतियात बरतने का निर्देश है. लोगों के सीधे संपर्क में आने से उन्हें यथासंभव बचाना है. हो सके तो ऐसे लोगों को घर से काम करने की सुविधा दी जाए. सभी तरह की जगहों पर एसी का तापमान 24 से 30 डिग्री रखना होगा. थूकने पर भी प्रतिबंध रहेगा.

विभिन्न संस्थानों को इस्तेमाल हो चुके फेस मास्क, दस्ताने आदि सही तरीके से नष्ट करने की व्यवस्था करनी होगी.दफ्तरों के लिए- दफ्तरों में आम आवाजाही की अनुमति नहीं हो. अधिकृत मंजूरी के साथ ही किसी विजिटर को इजाजत दी जाए, वह भी पूरी स्क्रीनिंग के बाद.- कंटेनमेंट जोन में रहनेवाले कर्मियों को सक्षम अधिकारी को सूचना देनी होगी. ऐसे लोगों को तब तक दफ्तर आने की इजाजत न दी जाए जब तक उन इलाका कंटेनमेंट जोन की सूची से बाहर नहीं हो जाता. – दफ्तर की गाड़ियों को संक्रमणमुक्त रखने के उपाय किये जाएं. – जहां तक संभव हो, बैठकें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हों.

धार्मिक स्थलों के लिए- जूते, चप्पल श्रद्धालुओं को खुद की गाड़ी में उतारने होंगे. अगर ऐसी व्यवस्था नहीं है तो परिसर से दूर उतारना होगा.- मूर्ति, किताबों, घंटी, दीवारों को छूना पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा. – समूह में गायन-भजन जैसे कार्यक्रम नहीं कर सकेंगे. – प्रसाद वितरण, लंगर या पानी बांटते समय एक-दूसरे के करीब आना मना है.रेस्टोरेंट के लिए- कंटेनमेंट जोन में रेस्टोरेंट बंद रहेंगे. इसके बाहर खोले जा सकते हैं.- रेस्टोरेंट में खाना परोसने की जगह होम डिलीवरी को बढ़ावा दिया जाए.- डिलीवरी करनेवाले घर के दरवाजे पर ही पैकेट छोड़ दें, हाथ में न दें.- होम डिलीवरी पर जाने से पहले सभी कर्मचारियों की स्क्रीनिंग की जाए.- रेस्टोरेंट में उतना ही स्टाफ बुलाया जाए जिससे कि सामाजिक दूरी का पालन हो सके.शॉपिंग मॉल- मॉल में प्रवेश के लिए कतारों की समुचित व्यवस्था हो.

पार्किंग और आसपास भी सामाजिक दूरी का ध्यान रखा जाए.- लिफ्ट में लोगों की संख्या नियंत्रित रखी जाए. एस्केलेटर पर लोग कम से कम एक पायदान छोड़ कर खड़े हों.- एक प्रतिशत सोडियम हाइपोक्लोराइट के घोल का प्रयोग करके दरवाजों के हैंडल, लिफ्ट के बटन, रेलिंग, बेंच, बाथरूम आदि की नियमित सफाई हो.- बच्चों के खेलने-कूदने का एरिया बंद रहेगा.- मॉल के भीतर स्थित सिनेमा हॉल बंद रहेंगे. कोरोना से जुड़ी हर News in Hindi से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ.

होटलों के लिए- हर मेहमान का यात्रा इतिहास और उसकी चिकित्सकीय स्थिति का पूरा ब्योरा रखें.- फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएं. भुगतान भी डिजिटल होना चाहिए.- सामान कमरे में ले जाये जाने से पहले संक्रमणमुक्त किया जाना चाहिए.- खाना मेहमानों के कमरे में ही परोसने हो प्राथमिकता दी जानी चाहिए

Posted by : Pritish Sahay

विज्ञापन
Prabhat Khabar News Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola