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Sarkari Naukri 2020: 31,277 शिक्षकों को मिलेगी नौकरी, इसी महीने होगा स्कूल आवंटन

Sarkari Naukri 2020: सरकारी नौकरी की चाहत रखने वाले युवाओं के लिए खुशखबरी है. जल्द ही उत्तर प्रदेश में चयनित शिक्षकों की काउंसलिंग प्रक्र‍िया पूरी हो जाएगी. इसी के साथ 31277 शिक्षकों को इसी माह से स्कूल मिल जाएगा.

Sarkari Naukri 2020: सरकारी नौकरी की चाहत रखने वाले युवाओं के लिए खुशखबरी है. जल्द ही उत्तर प्रदेश में चयनित शिक्षकों की काउंसलिंग प्रक्र‍िया पूरी हो जाएगी. इसी के साथ 31277 शिक्षकों को इसी माह से स्कूल मिल जाएगा. जिलों में शिक्षक और विद्यालयों को चिन्हित किया जा रहा है. सबसे पहले 322 दिव्यांग महिला व 605 पुरुषों को स्कूल आवंटित किया जाएगा. इसके बाद अन्य शिक्षकों को ऑनलाइन विकल्प देने का मौका मिलेगा. काउंसलिंग 26 से 28 अक्टूबर तक होगी. उत्तर प्रदेश में 69000 शिक्षक भर्ती के तहत 31277 शिक्षकों की भर्ती हो रही है.

खास बातेः-

  • शिक्षकों को नियुक्ति के लिए पत्र पहचान साथ लाना होगा.

  • समय पर उम्मीदवारों को उपस्थित होना होगा.

  • नियुक्ति पत्र और पहचान के लिए वोटर आइडी, आधार कार्ड या पैन कार्ड लाना होगा.

  • ऑनलाइन विकल्प के आधार पर शिक्षक को आदेश तत्काल दिया जाएगा.

बता दें कि 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती मामले में 12 अक्टूबर को बेसिक शिक्षा विभाग ने 31,661 अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी की थी. इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चयनित 31,277 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र भी वितरित कर दिया था. इसके बाद प्रदेश के 68 जिलों में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे गए.

शिक्षकों को नियुक्ति के लिए पत्र पहचान साथ लाना होगा. समय पर उम्मीदवारों को उपस्थित होना होगा. उन्हें नियुक्ति पत्र और पहचान के लिए वोटर आइडी, आधार कार्ड या पैन कार्ड लाना होगा. वहीं, ऑनलाइन विकल्प के आधार पर शिक्षक को आदेश तत्काल दिया जाएगा.

गौरतलब है कि इस भर्ती मामले में विवाद चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट में इइको लेकर जिरह भी हो रहा है. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट ने अभ्यर्थियों के प्राप्त पूर्णांक में संशोधन के भी आदेश दिए थे. बीटीसी छात्रों की वकील रितु रेनुवाल ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है. जिसमें, यूपी सरकार के 31,661 पदों की भर्ती पर रोक लगाने की मांग की गई है.

बीटीसी छात्रों का कहना है कि 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा हुआ है. ऐसे में जब तक उच्चतम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता है, 31661 पदों की भर्ती के यूपी सरकार के नोटिफिकेशन पर रोक लगाई जाए.

Posted by: Pritish Sahay

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