20.1 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

ट्रेन मिस हो गई तो ये गलती कभी मत करना, रेलवे के इस नियम को जानना आपके लिए है जरूरी

Indian Railway Rules: भारत में लाखों यात्री रोज ट्रेन से सफर करते हैं. समय पर ट्रेन पकड़ न पाने पर भ्रम और परेशानी बढ़ जाती है. छूटी हुई ट्रेन के टिकट पर दूसरी ट्रेन से सफर नियमों के अनुसार नहीं संभव है, रिफंड और विकल्प समझना जरूरी है.

Indian Railway Rules: भारत में रोज़ाना लाखों लोग ट्रेन से सफर करते हैं. समय पर स्टेशन न पहुंच पाना या आख़िरी वक्त पर ट्रेन छूट जाना ऐसी स्थिति है, जिससे कई यात्री कभी न कभी जरूर गुजरते हैं. इस हालात में गलत जानकारी के कारण लोग अक्सर और बड़ी मुश्किल में फंस जाते हैं. जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ती है, यात्री के मन में दो बातें आती हैं पहली, टिकट का पैसा वापस मिलेगा या नहीं. दूसरी, क्या उसी टिकट से किसी और ट्रेन में बैठा जा सकता है. यहीं से सबसे ज्यादा गलतफहमियां शुरू होती हैं.

रिज़र्व टिकट दूसरी ट्रेन के लिए मान्य नहीं

रेलवे नियमों के अनुसार किसी एक ट्रेन के लिए जारी किया गया रिज़र्व टिकट किसी दूसरी ट्रेन में यात्रा की अनुमति नहीं देता. यानी छूटी हुई ट्रेन का टिकट लेकर किसी अन्य एक्सप्रेस या मेल ट्रेन में बैठना नियमों का उल्लंघन माना जाता है. अगर यात्री उसी दिन दूसरी ट्रेन से जाना चाहता है, तो उसे नया टिकट लेना होगा. आमतौर पर यह जनरल टिकट होता है, लेकिन यह सुविधा भी हर ट्रेन में नहीं मिलती. कुछ विशेष श्रेणी की ट्रेनों में जनरल कोच होता ही नहीं.

हर ट्रेन में जनरल टिकट क्यों नहीं चलता

राजधानी, वंदे भारत और कई प्रीमियम ट्रेनों में जनरल टिकट स्वीकार नहीं किया जाता. केवल उन्हीं ट्रेनों में जनरल टिकट से यात्रा संभव है, जिनमें सामान्य श्रेणी के कोच लगे होते हैं. ट्रेन की कैटेगरी जाने बिना चढ़ना जोखिम भरा हो सकता है. अगर यात्री गलत ट्रेन में या बिना वैध टिकट पकड़ा जाता है, तो रेलवे जुर्माना लगा सकता है. कुछ मामलों में अतिरिक्त शुल्क के साथ आगे की यात्रा भी रोकी जा सकती है.

रिफंड कहां और कब मिलेगा

अगर ट्रेन छूट गई है तो सबसे सुरक्षित विकल्प रिफंड के लिए आवेदन करना होता है. इसके लिए TDR दाखिल किया जाता है. IRCTC की वेबसाइट या ऐप पर जाकर टिकट से जुड़ी जानकारी भरनी होती है और कारण चुनकर TDR सबमिट करना होता है. TDR स्वीकार होने के बाद रेलवे रिफंड की प्रक्रिया शुरू करता है. टिकट बुक करते समय जिस खाते से भुगतान किया गया था, उसी खाते में राशि वापस भेजी जाती है. आमतौर पर यह प्रक्रिया कुछ हफ्तों से लेकर 60 दिनों के भीतर पूरी हो जाती है.

Also Read: कन्फर्म टिकट के लिए अब नहीं होगी परेशानी, रेलवे के इस कार्रवाई से यात्रियों को होगा अब बड़ा फायदा

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.

Anshuman Parashar
Anshuman Parashar
मैं अंशुमान पराशर पिछले दो वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हूं. बिहार से जुड़े सामाजिक, राजनीतिक, अपराध और जनसरोकार के मुद्दों पर लिखने में विशेष रुचि रखता हूं. वर्तमान में प्रभात खबर डिजिटल टीम से जुड़ा हूं. बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में ग्राउंड रिपोर्टिंग और विस्तृत राजनीतिक कवरेज किया है. अब बिजनेस बीट पर काम करते हुए निवेश, सरकारी योजनाओं और आर्थिक मामलों से जुड़ी खबरों को सरल और स्पष्ट रूप में पाठकों तक पहुंचा रहा हूं. तथ्यों की प्रमाणिकता और पारदर्शी प्रस्तुति को हमेशा प्राथमिकता देता हूं.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel