Tax Free State: भारत में आमतौर पर आयकर (Income Tax) चुकाना हर नागरिक की जिम्मेदारी होती है, लेकिन एक राज्य ऐसा भी है जहां करोड़पति होने के बावजूद लोगों को 1 रुपये का भी टैक्स नहीं चुकाना पड़ता. यह राज्य है सिक्किम.
क्यों नहीं देना पड़ता सिक्किम में टैक्स?
सिक्किम में इनकम टैक्स से छूट का कारण ऐतिहासिक और कानूनी है. 1975 में जब सिक्किम भारत में विलय हुआ, तो उस समय यहां के नागरिकों को विशेष संरक्षण प्रदान किया गया. संविधान के अनुच्छेद 371F के तहत सिक्किम के लोगों को कई विशेष अधिकार मिले, जिनमें इनकम टैक्स से छूट भी शामिल है.
सिक्किम इनकम टैक्स मैनुअल 1948
सिक्किम में 1948 में लागू किए गए एक पुराने कानून ‘सिक्किम इनकम टैक्स मैनुअल’ के तहत वहां के निवासियों को भारत सरकार द्वारा लगाए गए इनकम टैक्स एक्ट से मुक्त रखा गया है. इस प्रावधान के तहत सिक्किम के स्थायी निवासी अपनी आय पर कोई टैक्स नहीं चुकाते, भले ही उनकी कमाई करोड़ों में क्यों न हो.
किन्हें मिलती है यह छूट?
- सिक्किम के केवल मूल निवासी ही इस छूट के पात्र होते हैं.
- अन्य राज्यों से जाकर सिक्किम में बसने वाले लोगों को यह छूट नहीं मिलती.
- यदि कोई सिक्किम निवासी किसी अन्य राज्य में जाकर कमाई करता है, तो उस पर टैक्स लागू हो सकता है.
हालांकि यह प्रावधान सिक्किम के नागरिकों के लिए फायदेमंद है, लेकिन देश के अन्य हिस्सों में यह विषय बहस का मुद्दा भी रहा है. कुछ लोग इसे कराधान (Taxation) की समानता के सिद्धांत के विरुद्ध मानते हैं. वहीं, सिक्किम के नागरिक इस विशेष छूट को अपनी सांस्कृतिक और राजनीतिक पहचान का हिस्सा मानते हैं.
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