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डेबिट, क्रेडिट कार्ड और UPI पर कैसे लगना चाहिए शुल्क?, RBI ने मांगी आम लोगों से राय, जारी किया चर्चा पत्र

भारतीय रिजर्व बैंक ने अलग-अलग पेमेंट सिस्टम्स में लगने वाले शुल्कों पर जनता की राय मांगी है. आरबीआई ने इसको लेकर डिस्कशन पेपर जारी किया है. जिसमें पूछा गया कि इन चार्जेज को और अधिक पारदर्शी कैसे बनाया जा सकता है?

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने जनता की राय के लिए भुगतान प्रणाली पर एक चर्चा पत्र जारी किया. इस पत्र में आरबीआई ने पेमेंट सिस्टम्स में लगने वाले कई शुल्कों पर जनता की प्रतिक्रिया मांगी है. 3 अक्टूबर, 2022 तक पेपर में उठाए गए सवालों पर प्रतिक्रिया प्रदान की जा सकती है. डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आईएमपीएस, एनईएफटी, आरटीजीएस, पीपीआई और यूपीआई के माध्यम से लेनदेन पर शुल्क को ध्यान में रखा जाएगा.

आरबीआई ने कही ये बात

आरबीआई ने अपने बयान में कहा, चर्चा पत्र भुगतान प्रणाली (जैसे तत्काल भुगतान सेवा (आईएमपीएस), राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी) प्रणाली, रीयल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) प्रणाली, और एकीकृत भुगतान में शुल्क से संबंधित सभी पहलुओं को शामिल करता है. इंटरफेस (यूपीआई)] और विभिन्न भुगतान साधन जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और प्रीपेड भुगतान उपकरण (पीपीआई) प्राप्त फीडबैक का उपयोग नीतियों और हस्तक्षेप रणनीतियों को निर्देशित करने के लिए किया जाएगा.

डेबिट और क्रेडिट कार्ड के संबंध में आरबीआई क्या चाहता है:

डेबिट कार्ड्स

चर्चा पत्र के तहत, डेबिट कार्ड के संबंध में, आरबीआई ने कहा, “छोटे व्यापारियों को डेबिट कार्ड लेनेदेन स्वीकार करने की लागत में काफी कमी आई है. हालांकि, आरबीआई को व्यापारियों से उनकी लागत पर शिकायतें प्राप्त करना जारी है. इस प्रकार, आरबीआई इस पर फीडबैक मांगता है कि क्या डेबिट कार्ड लेनदेन को सामान्य फंड ट्रांसफर लेनदेन के रूप में चार्ज किया जाना चाहिए, या, क्या डेबिट कार्ड के लिए एमडीआर सभी व्यापारियों के लिए एक समान होना चाहिए (चाहे टर्नओवर कुछ भी हो). इसके अलावा, आरबीआई इस बारे में राय चाहता है कि क्या उसे डेबिट कार्ड लेनदेन के लिए इंटरचेंज को विनियमित (Regulated) करना चाहिए. क्या डेबिट कार्ड के लिए एमडीआर लेनदेन का प्रतिशत होना चाहिए या यदि लेनदेन मूल्य के बावजूद एक निश्चित राशि की आवश्यकता है. इसके अलावा, आरबीआई इस बारे में फीडबैक मांगता है कि क्या रुपे कार्ड को अन्य डेबिट कार्डों से अलग माना जाए.

क्रेडिट कार्ड

क्रेडिट कार्ड की बात करें तो, आरबीआई ने क्रेडिट कार्ड लेनदेन के लिए एमडीआर पर कोई नियामक आदेश या हस्तक्षेप नहीं किया है. आरबीआई ने कहा, कार्डधारक की ओर से ब्याज मुक्त धन का लाभ उठाया जाता है, ऐसे फंड की लागत व्यापारी से उच्च एमडीआर के रूप में वसूल की जाती है. क्रेडिट कार्ड के लिए एमडीआर की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, क्रेडिट कार्ड लेनदेन में व्यापारियों पर शुल्क आदर्श रूप से समान अवधि के लिए बाजार में ब्याज दरों में उतार-चढ़ाव को प्रतिबिंबित करना चाहिए.

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कैसे पहुंचाएं रिजर्व बैंक तक अपनी राय

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ग्राहकों से 3 अक्टूबर तक राय देने के लिए कहा है. आप अपनी राय dpssfeedback@rbi.org.in पर भेज सकते हैं. इस बात को ध्यान में रखें कि आप अपने सुझाव देते समय ठोस कारण जरूर दे. जिससे आरबाई इस एंगल पर विचार कर सकें. रिजर्व बैंक ने डिस्कशन पेपर में साफ किया है कि उनका इरादा किसी चीज की कोई सीमा तय करने या कंट्रोल लगाने का नहीं है, बल्कि जो सुझाव आएंगे उन पर विचार कर अंतिम फैसला लिया जाएगा.

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