New Tax Bill: भारतीय कर ढांचे में बड़े बदलाव की दिशा में आज सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में संशोधित नया आयकर विधेयक 2025 पेश करेंगी. यह विधेयक करीब 63 साल पुराने आयकर अधिनियम 1961 की जगह लेगा. इसमें प्रवर समिति की ओर से सुझाए गए 285 संशोधनों को शामिल किया गया है, जिनमें 32 बड़े बदलाव भी हैं.
भाजपा सांसद बैजयंत पांडा की अध्यक्षता वाली समिति ने यह सिफारिशें पिछले महीने पेश की थीं. केंद्रीय मंत्री किरन रिजिजू ने बताया कि इतनी बड़ी संख्या में बदलावों के चलते पुराने मसौदे को वापस लेकर संशोधित बिल पेश करना समय की बचत और विधायी स्पष्टता के लिए जरूरी था.
प्रमुख बदलाव:
कम होंगी धाराएं
नए बिल में धाराओं की संख्या 816 से घटाकर 536 और अध्यायों की संख्या 47 से घटाकर 23 कर दी गई है. शब्दों की संख्या भी 5.12 लाख से घटाकर 2.6 लाख कर दी गई है.
अनावश्यक प्रावधान हटाए
लगभग 1,200 प्रावधान और 900 स्पष्टीकरण हटाए गए हैं.
Tax Year की अवधारणा
मौजूदा “Assessment Year” और “Previous Year” को खत्म कर एकीकृत Tax Year अपनाने का प्रस्ताव.
ट्रस्टों के लिए नई व्यवस्था
गुमनाम दान सिर्फ धार्मिक ट्रस्टों तक सीमित, सामाजिक सेवा देने वाले ट्रस्ट अपवाद होंगे.
TDS रिफंड नियम में राहत
ITR की डेडलाइन के बाद भी बिना जुर्माने के TDS रिफंड का दावा करने की अनुमति.
21 जुलाई को पेश की गई थी रिपोर्ट
नया विधेयक मौजूदा कानून की तुलना में लगभग आधे आकार का है और इसे मुकदमेबाजी कम करने के लिए सरल भाषा में तैयार किया गया है. प्रवर समिति की विस्तृत रिपोर्ट 21 जुलाई 2025 को पेश की गई थी, और अब इसका संशोधित स्वरूप संसद में विचार के लिए रखा जाएगा.
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