टैक्स भरने से पहले जान लें ये 5 बड़े बदलाव, एक गलती से रुक सकता है रिफंड
Published by : Soumya Shahdeo Updated At : 05 Jun 2026 1:44 PM
ITR Filing AY 2026-27 (Photo: Freepik)
ITR Filing AY 2026-27: AY 2026-27 के लिए ITR फाइलिंग शुरू हो चुकी है. इस बार रिफंड और फॉर्म से जुड़े 5 बड़े बदलाव किए गए हैं. टैक्स भरने से पहले इन नए नियमों को जरूर जान लें.
ITR Filing AY 2026-27: नया टैक्स फाइलिंग सीजन शुरू हो चुका है. असेसमेंट ईयर (AY) 2026-27 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाले टैक्सपेयर्स को इस बार कुछ बड़े और जरूरी बदलावों का ध्यान रखना होगा. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस बार नियमों को थोड़ा आसान बनाने और गलतियों को कम करने के लिए कई अपडेट किए हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह इनकम-टैक्स एक्ट, 1961 के तहत आखिरी फाइलिंग साइकिल है, इसलिए सावधानी बरतना और भी जरूरी है.
आइए समझते हैं कि इस बार टैक्स फाइल करते समय आपको किन बातों का ख्याल रखना है.
ITR-1 और ITR-4 फॉर्म में क्या बड़ी राहत मिली है?
अगर आपके पास दो घर हैं, तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. पहले एक से ज्यादा घर होने पर भारी-भरकम ITR-2 फॉर्म भरना पड़ता था. लेकिन इस साल से सरकार ने नियमों को आसान कर दिया है. अब दो हाउस प्रॉपर्टी (घर) से कमाई करने वाले लोग भी सीधे और आसान फॉर्म ITR-1 (सहज) या ITR-4 (सुगम) का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके अलावा, इसी साल से अनरियलाइज्ड रेंट (वो किराया जो आपको मिलना था पर मिला नहीं) की जानकारी देने के लिए भी ITR-1 और ITR-4 में नया कॉलम जोड़ दिया गया है.
कैपिटल गेन्स और बैंक बैलेंस को लेकर क्या नया नियम है?
इस बार सरकार ने कैपिटल गेन्स (शेयर या प्रॉपर्टी बेचने पर हुआ मुनाफा) की रिपोर्टिंग को बहुत सिंपल कर दिया है. पिछले साल की तरह अब आपको जुलाई 2024 से पहले और बाद के अलग-अलग हिस्से करके टैक्स का हिसाब नहीं लगाना होगा. पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए एक ही जैसा (यूनिफॉर्म) टैक्स स्ट्रक्चर लागू होगा. दूसरा बड़ा बदलाव छोटे कारोबारियों और फ्रीलांसर्स के लिए है. अगर आप सेक्शन 44AD, 44ADA या 44AE के तहत प्रिजम्प्टिव टैक्स (अनुमानित कमाई पर टैक्स) भरते हैं, तो आपको 31 मार्च 2026 तक अपने सभी एक्टिव बैंक अकाउंट्स का कुल क्लोजिंग बैलेंस बताना अनिवार्य होगा.
गलत फॉर्म चुना तो क्या होगा नुकसान?
अगर आपने जल्दबाजी में गलत ITR फॉर्म चुन लिया, तो टैक्स डिपार्टमेंट आपके रिटर्न को इनवैलिड (अमान्य) मानकर ‘Defective Return Notice’ भेज देगा. इस नोटिस का जवाब देने और गलती सुधारने के लिए आपको सिर्फ 15 दिनों का समय मिलेगा. अगर आपने तय समय में इसे ठीक नहीं किया, तो आपका रिटर्न अनफाइल (भरा हुआ नहीं) माना जाएगा. नतीजा ये होगा कि आपका टैक्स रिफंड अटक जाएगा और भारी लेट फीस भी लग सकती है. अभी पोर्टल पर ITR-1, ITR-2 और ITR-4 ऑनलाइन फाइलिंग के लिए लाइव हो चुके हैं.
फॉर्म 16 कब मिलेगा और आखिरी तारीखें क्या हैं?
नौकरीपेशा लोगों के लिए एम्प्लॉयर की तरफ से Form 16 जारी करने की आखिरी तारीख 15 जून 2026 है. फॉर्म 16 मिलने से पहले रिटर्न फाइल करने की गलती न करें. इस बार की जरूरी डेडलाइंस इस प्रकार हैं:
- 31 जुलाई 2026: सैलरीड लोग, पेंशनर्स और बिना ऑडिट वाले टैक्सपेयर्स (ITR-1 और ITR-2 के लिए).
- 31 अगस्त 2026: प्रिजम्प्टिव टैक्स भरने वाले छोटे बिजनेस और फ्रीलांसर्स (ITR-3 और ITR-4 के लिए).
- 31 October 2026: उन बिजनेस और कंपनियों के लिए जिन्हें टैक्स ऑडिट की जरूरत होती है.
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By Soumya Shahdeo
सौम्या शाहदेव ने बैचलर ऑफ़ आर्ट्स इन इंग्लिश लिटरेचर में ग्रेजुएशन किया है और वह इस समय प्रभात खबर डिजिटल के बिजनेस सेक्शन में कॉन्टेंट राइटर के रूप में काम कर रही हैं. वह ज़्यादातर पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरें लिखती हैं, जैसे बचत, निवेश, बैंकिंग, लोन और आम लोगों से जुड़े पैसे के फैसलों के बारे में. इसके अलावा, वह बुक रिव्यू भी करती हैं और नई किताबों व लेखकों को पढ़ना-समझना पसंद करती हैं. खाली समय में उन्हें नोवेल्स पढ़ना और ऐसी कहानियाँ पसंद हैं जो लोगों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं.
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