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नए साल के जश्न से पहले निपटा लें ये 3 काम, वरना 1 जनवरी से बढ़ सकती है आपकी फाईनेंशियल परेशानी

Income Tax Deadline: साल 2025 के खत्म होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं और आयकरदाताओं के लिए दिसंबर बेहद अहम हो गया है. आयकर विभाग ने कई जरूरी टैक्स से जुड़े कामों की समय सीमा 31 दिसंबर तय की है, जिसे चूकना भारी पड़ सकता है.

Income Tax Deadline: साल 2025 अब अपने अंतिम पड़ाव पर है और आधा दिसंबर बीत चुका है. जहां एक तरफ लोग नए साल के जश्न की तैयारियों में जुटे हैं, वहीं दूसरी तरफ आयकरदाताओं (Taxpayers) के लिए यह महीना बेहद चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है. वित्तीय जानकारों का कहना है कि साल खत्म होने से पहले कुछ ऐसे जरूरी काम हैं, जिन्हें अगर समय रहते पूरा नहीं किया गया तो करदाताओं को भारी जुर्माना भरने के साथ-साथ कानूनी उलझनों का भी सामना करना पड़ सकता है. आयकर विभाग ने कई महत्वपूर्ण कार्यों के लिए 31 दिसंबर की समय सीमा तय की है, जिसे अब बस कुछ ही दिन शेष रह गए हैं.

देरी से आयकर रिटर्न भरने का यह है आखिरी मौका

अगर आप उन लोगों में शामिल हैं जो वित्त वर्ष 2023-24 का अपना मूल आयकर रिटर्न (ITR) तय समय पर दाखिल नहीं कर पाए थे, तो आपके पास अभी भी एक अवसर बचा है. आयकर अधिनियम की धारा 139(4) के तहत आप 31 दिसंबर तक अपना ‘बिलेटेड रिटर्न’ जमा कर सकते हैं. हालांकि, इस देरी के लिए आपको अपनी जेब ढीली करनी होगी.

नियम के मुताबिक, 5 लाख रुपये से अधिक की वार्षिक आय वाले लोगों को 5000 रुपये तक की लेट फीस देनी होगी, जबकि 5 लाख रुपये से कम आय वालों के लिए यह जुर्माना 1000 रुपये तय किया गया है. इसके अलावा, यदि आपका टैक्स बकाया है, तो आपको उस पर ब्याज का भुगतान भी अलग से करना होगा.

रिटर्न में हुई गलतियों को सुधारने का भी अंतिम अवसर

सिर्फ उन लोगों के लिए ही नहीं जिन्होंने रिटर्न नहीं भरा, बल्कि उन लोगों के लिए भी यह समय महत्वपूर्ण है जिन्होंने रिटर्न तो भर दिया था लेकिन उसमें कोई जानकारी गलत दे दी थी. यदि आपसे ITR फाइल करते समय कोई चूक हो गई है, तो आप 31 दिसंबर तक ‘रिवाइज्ड रिटर्न’ दाखिल करके उसे सुधार सकते हैं.

लेकिन विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि सुधार के बाद अगर आपकी टैक्स देनदारी बढ़ती है, तो आपको 25 से 50 प्रतिशत तक का अतिरिक्त जुर्माना भी देना पड़ सकता है. 31 दिसंबर के बाद रिटर्न में सुधार का यह रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा.

पैन और आधार लिंक न होने पर होगा बड़ा नुकसान

टैक्स के अलावा एक और सबसे जरूरी काम आधार और पैन कार्ड को लिंक करना है. सरकार ने साफ किया है कि जिन लोगों के आधार कार्ड 1 अक्टूबर 2024 या उससे पहले बने थे, उन्हें 31 दिसंबर 2025 तक इसे पैन से जोड़ना अनिवार्य है. यदि आप ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो आपका पैन कार्ड ‘इन-एक्टिव’ यानी निष्क्रिय हो जाएगा. पैन कार्ड के बंद होते ही आपकी बैंकिंग सेवाएं ठप हो सकती हैं, आप नया निवेश नहीं कर पाएंगे और आपका रुका हुआ टैक्स रिफंड भी फंस सकता है.

इन आसान तरीकों से घर बैठे पूरा करें अपना काम

इन कार्यों को निपटाना बेहद आसान है और इसके लिए आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है. आप आयकर विभाग की आधिकारिक ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाकर अपना पैन-आधार लिंक कर सकते हैं या फिर अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से एक साधारण एसएमएस (SMS) भेजकर भी इस प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं.

जानकारों की सलाह है कि अंतिम तारीख का इंतजार न करें, क्योंकि आखिरी दिनों में वेबसाइट पर भारी लोड होने के कारण सर्वर डाउन होने की समस्या आ सकती है, जिससे आपका काम अटक सकता है.

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Anshuman Parashar
Anshuman Parashar
मैं अंशुमान पराशर पिछले दो वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हूं. बिहार से जुड़े सामाजिक, राजनीतिक, अपराध और जनसरोकार के मुद्दों पर लिखने में विशेष रुचि रखता हूं. वर्तमान में प्रभात खबर डिजिटल टीम से जुड़ा हूं. बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में ग्राउंड रिपोर्टिंग और विस्तृत राजनीतिक कवरेज किया है. अब बिजनेस बीट पर काम करते हुए निवेश, सरकारी योजनाओं और आर्थिक मामलों से जुड़ी खबरों को सरल और स्पष्ट रूप में पाठकों तक पहुंचा रहा हूं. तथ्यों की प्रमाणिकता और पारदर्शी प्रस्तुति को हमेशा प्राथमिकता देता हूं.

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