Dream 11 Tax: झारखंड के डिस्ट्रिक्ट टाउन चतरा के दर्जी मोहम्मद शाहिद ने आईपीएल (IPL) के फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म ड्रीम 11 (Dream 11) से मात्र 49 रुपये की एंट्री फीस पर रातोंरात करीब 3 करोड़ रुपये की कमाई कर ली. इतनी बड़ी रकम कमाने के बाद मोहम्मद शाहिद अब दर्जीगीरी छोड़कर कोई नया बिजनेस शुरू करने का प्लान बना रहा है. इसके लिए उसने झारखंड (Jharkhand) की राजधानी रांची (Ranchi) में एक फ्लैट भी खरीदा है. लेकिन, सबसे बड़ी बात यह है कि ड्रीम 11 से 3 करोड़ रुपये की कमाई पर उसे टैक्स का भुगतान भी करना पड़ा होगा. अगर वह टैक्स (Tax) का भुगतान नहीं करेगा, तो आयकर अधिनियम (Income Tax Rules) के आधार पर इनकम टैक्स उसके खिलाफ एक्शन भी ले सकता है. आइए, जानते हैं कि ड्रीम 11 से 3 करोड़ रुपये की कमाई पर टैक्स का भुगतान करने के बाद चतरा के दर्जी को कितना मिला होगा?
किस श्रेणी में आती है ड्रीम 11 से हुई कमाई
इंडिया टीवी की एक रिपोर्ट के अनुसार, ड्रीम 11 जैसे फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म से होने वाली कमाई को अन्य स्रोतों से आय” (Income from Other Sources) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है. आयकर अधिनियम की धारा 56(2)(ib) और धारा 2(24)(ix) के अनुसार, ऐसी आमदनी आकस्मिक आय (Casual Income) माना जाता है, जो अनियमित और गैर-आवर्ती होती है.
ड्रीम 11 से कमाई पर टैक्स की दर
आयकर अधिनियम की धारा 115BB और 115BBJ के तहत, ऑनलाइन गेमिंग और फैंटेसी स्पोर्ट्स से होने वाली कमाई पर 30% की फ्लैट टैक्स दर लागू होती है. इसके अलावा, 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस और सरचार्ज (अधिभार) भी जोड़ा जाता है. आयकर अधिनियम की धारा 194BA के तहत, 10,000 रुपये से अधिक की जीत पर 30% टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) काटा जाता है. ड्रीम 11 जैसे प्लेटफॉर्म ऑटोमैटिकली जीत की राशि पर टीडीएस काटकर शेष राशि विजेता के खाते में जमा कर दी जाती है.
आईटीआर में घोषणा नहीं करने पर लगेगा जुर्माना
इतना ही नहीं, ड्रीम 11 से 3 करोड़ रुपये जीतने के बाद विजेता को ITR में पूरी जीत (3 करोड़ रुपये) को “अन्य स्रोतों से आय” के तहत घोषणा करना होगा.
- फॉर्म 26AS में टीडीएस की जानकारी उपलब्ध होगी, जिससे टैक्स क्रेडिट का दावा किया जा सकता है.
- अगर विजेता की कुल आय (अन्य स्रोतों सहित) कर योग्य सीमा से कम है, तो वे ITR दाखिल करके टीडीएस का रिफंड क्लेम कर सकते हैं.
टैक्स का भुगतान न करने पर जुर्माना और सजा
- अगर ड्रीम 11 से 3 करोड़ कमाने के बाद विजेता टैक्स का भुगतान करने या ITR में इस आमदनी की घोषणा नहीं करता है, तो उसे आयकर अधिनियम के तहत परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं.
- बकाया टैक्स पर ब्याज: आईटीआर में ड्रीम 11 से होने वाली कमाई की घोषणा नहीं करने पर विजेता को आयकर की धारा 234B और 234C के तहत बकाया टैक्स पर 1% हर महीने ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा. उदाहरण के तौर पर अगर 1.026 करोड़ रुपये का टैक्स बकाया है, तो 1 साल के लिए करीब 12.31 लाख रुपये का भुगतान करना होगा.
- जुर्माना: आयकर अधिनियम की धारा 271(1)(c) के तहत जानबूझकर कमाई छिपाने पर 100% से 300% तक जुर्माना लग सकता है. आयकर अधिनियम की यह धारा कहती है कि 1.026 करोड़ रुपये की कमाई छिपाने पर विजेता करीब 1.026 करोड़ से 3.078 करोड़ रुपये तक जुर्माने का भुगतान करना होगा.
- 50% तक अतिरिक्त जुर्माना: कुछ मामलों में बकाया टैक्स का 50% तक अतिरिक्त जुर्माना लग सकता है, जो करीब 51.3 लाख रुपये तक हो सकती है.
टैक्स भुगतान में चूक पर जेल की सजा
- अगर ड्रीम 11 से 3 करोड़ की कमाई पर विजेता की ओर से टैक्स का भुगतान नहीं किया गया या आईटीआर में इसकी घोषणा नहीं की गई, तो आयकर अधिनियम की धारा 276C के तहत, जानबूझकर टैक्स चोरी करने पर बकाया टैक्स 25 लाख रुपये से अधिक है, तो 6 महीने से 7 साल तक की जेल हो सकती है.
- अगर बकाया टैक्स 25 लाख रुपये से कम है, तो 3 महीने से 2 साल तक की जेल हो सकती है. ड्रीम 11 के मामले में, 1.026 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी 25 लाख रुपये से अधिक है, इसलिए 6 महीने से 7 साल तक की जेल संभव है. इसके अलावा, धारा 277 के तहत गलत जानकारी देने पर भी समान सजा लागू हो सकती है.
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टैक्स चुकाने के बाद दर्जी को इतना मिला होगा पैसा
यूजर ने 49 रुपये की एंट्री फीस देकर 3 करोड़ रुपये जीते, तो उस पर लगने वाले टैक्स का कैलकुलेशन कुछ इस प्रकार होगा.
- नेट विनिंग्स कैलकुलेशन: ड्रीम 11 पर टैक्स नेट विनिंग्स पर लगता है, जो कुल जीत (3 करोड़ रुपये) और जमा राशि (49 रुपये) के बीच का अंतर है.
नेट विनिंग्स = 3,00,00,000-49 = 2,99,99,951 रुपये (लगभग 3 करोड़ रुपये, क्योंकि 49 रुपये नगण्य है) - टीडीएस कैलकुलेशन: 30% टीडीएस = 2,99,99,951 × 30% = 89,99,985.3 रुपये (लगभग 90 लाख रुपये)
4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस = 90,00,000 × 4% = 3,60,000 रुपये
कुल टीडीएस = 90,00,000 + 3,60,000 = 93,60,000 रुपये (लगभग 93.6 लाख रुपये). - सरचार्ज (अधिभार): अगर कुल आय 1 करोड़ रुपये से अधिक है, तो 10% अधिभार लागू हो सकता है.
अधिभार = 90,00,000 × 10% = 9,00,000 रुपये
कुल टैक्स (टीडीएस + सेस + अधिभार) = 90,00,000 + 3,60,000 + 9,00,000 = 1,02,60,000 रुपये (लगभग 1.026 करोड़ रुपये). - विजेता को प्राप्त राशि: कुल जीत =3,00,00,000 रुपये.
- टीडीएस और अन्य कटौतियों के बाद = 3,00,00,000 – 1,02,60,000 = 1,97,40,000 रुपये (लगभग 1.974 करोड़ रुपये)
ड्रीम 11 से 3 करोड़ रुपये की कमाई होने पर चतरा के दर्जी मोहम्मद शाहिद को 1.026 करोड़ रुपये टैक्स का भुगतान करना पड़ा होगा. इस टैक्स को काटने के बाद उसके खाते में करीब 1.974 करोड़ रुपये जमा किए गए होंगे. इसका मतलब यह हुआ कि ड्रीम 11 से दर्जी मोहम्मद शाहिद को करीब 1.974 करोड़ रुपये की ही आमदनी हुई.
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