ePaper

10,000 रुपये के जुर्माने से बचना है तो दो पैन कार्ड न रखें, ऐसे कराएं एक को कैंसिल

Updated at : 08 Jun 2020 4:33 PM (IST)
विज्ञापन
10,000 रुपये के जुर्माने से बचना है तो दो पैन कार्ड न रखें, ऐसे कराएं एक को कैंसिल

अगर आपके पास दो-दो पैन (PAN) है, तो अब आपको सचेत हो जाना चाहिए. वह इसलिए कि अगर आपने इन दो पैन में से किसी एक को कैंसिल नहीं करवाया, तो कोरोना महामारी के इस संकट के दौर में आपके लिए आर्थिक तौर पर नुकसानदेह साबित हो सकता है. इसका कारण यह है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नये नियमों के मुताबिक, दो-दो पैनकार्ड रखने वालों पर करीब 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है.

विज्ञापन

नयी दिल्ली : अगर आपके पास दो-दो पैन (PAN) है, तो अब आपको सचेत हो जाना चाहिए. वह इसलिए कि अगर आपने इन दो पैन में से किसी एक को कैंसिल नहीं करवाया, तो कोरोना महामारी के इस संकट के दौर में आपके लिए आर्थिक तौर पर नुकसानदेह साबित हो सकता है. इसका कारण यह है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नये नियमों के मुताबिक, दो-दो पैनकार्ड रखने वालों पर करीब 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है.

Also Read: ‘डार्क नेट पर बेची जा रही 1 लाख से अधिक भारतीयों के आधार, पैन और पासपोर्ट की स्कैन कॉपी’

अभी हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तत्काल ई-पैन बनाने की सुविधा उलब्ध करायी है. इसके जरिये बिना किसी दस्तावेज के आसानी से पैन कार्ड बनवाया जा सकता है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार, इए ई-पैन कार्ड को पुराने लेमिनेटेड कार्ड के जैसा ही बनाया गया है. हालांकि, इनकम टैक्स के नये नियमों के तहत हर कोई इस ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिये नया पैन बनाने के लिए आधार का इस्तेमाल नहीं कर सकता.

दो पैन कार्ड रखने वालों पर लग सकता है 10,000 रुपये का जुर्माना : अगर आपके पास पहले से पैन कार्ड है, तो आप इस नयी सुविधा के तहत नया ई-पैन कार्ड बनवाने के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं. यदि आपके पास पहले से पैन कार्ड है और आपने इस नयी सुविधा के तहत ई-पैन बनवा लिया है या फिर जिनके पास पहले से दो-दो पैन कार्ड हैं, उनको 10,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है. इनकम टैक्स की धारा 272बी (1) के तहत दो-दो पैन कार्ड रखने वालों पर जुर्माना लगाने की कार्रवाई की जा सकती है.

ई-पैन के लिए आधार जरूरी : अगर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से उपलब्ध करायी जा रही नयी सुविधा के तहत ई-पैन बनवाने के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो आपको वैध आधार सबमिट करना जरूरी होगा. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के सभी पहचान संबंधी ब्योरा प्रापत कने और ई-केवाईसी पूरा करने के लिए जानकारियां मांगता है. ई-पैन के लिए आवेदन करने के दौरान न तो किसी प्रकार का फॉर्म भरने और न ही किसी प्रकार का दस्तावेज जमा कराने की जरूरत है.

ई-पैन के लिए आधार का मोबाइल से लिंक होना जरूरी : अगर आप ई-पैन बनवाने के लिए आवेदन करने जा रहे हैं, तो आपके आधार में 12 अंकों की पहचान संख्या का मोबाइल से लिंक्ड होना जरूरी है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लिंक्ड फॉर्म मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) भेजता है, जिसके जरिये ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी की जाती है.

आवेदन के समय इन बातों का जरूर रखें ख्याल : ई-पैन के लिए आवेदन करने के समय आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड के डेटाबेस में दिन-महीना-साल के प्रारूत में है या नहीं, क्योंकि पुराने आधार कार्ड में जन्म के प्रमाण के तौर पर केवल साल ही लिखा होता है. अगर आपके आधार में पुराना ही प्रारूप है, तो आप इस फॉर्मेट का यूआईडीएआई की वेबसाइट पर ऑनलाइन बदलवा सकते हैं.

कौन बनवा सकते हैं ई-पैन : तत्काल ई-पैन के लिए 18 साल से कम उम्र का व्यक्ति आवेदन नहीं कर सकता. इसके अलावा, यह सुविधा केवल व्यक्तियों और कंपनियों, हिंदू अविभाजित परिवारों (एचयूएफ) और साझेदारी कंपनियों आदि के लिए ही उपलब्ध है.

Posted By : Vishwat Sen

विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola