नयी दिल्ली : नोटबंदी के बाद बैंकों में 1000 और 500 के पुराने नोट जमा करने का आज आखिरी मौका है हालांकि 31 दिसंबर से पुराने नोट सिर्फ रिजर्व बैंक के काउंटरों पर जमा होंगे लेकिन आपको बैन नोट जमा करवाने के पहले यहां इसका कारण बताना होगा. गौर हो कि सरकार ने पुराने नोटों को लेकर जिस अध्यादेश को मंजूरी दी है उसके मुताबिक 31 मार्च के बाद पुराने नोट मिलने पर जुर्माना भी लगेगा. 30 दिसंबर के बाद अब सबके मन में एक ही सवाल आ रहा है अब आगे क्या….
30 दिसंबर के बाद क्या?
क्या बैंक खातों और एटीएम से नकदी निकासी की सीमा बढ़ेगी?
क्या बेनामी संपत्ति को लेकर सरकार बड़ी कार्रवाई करेगी?
क्या घरों में भी कैश रखने की अधिकतम सीमा तय होगी?
बैंकों में जो नकदी आयी, उससे लोन सस्ता होगा?
डिजिटल लेन-देन करनेवालों को साइबर सुरक्षा मिलेगी?
जब्त कालेधन से गरीबों के कल्याण के लिए कौन-सी योजना शुरू होगी?
कैशलेस ट्रांजेक्शन: कदम बढ़े
डिजिधन अभियान के तहत एक करोड़ से अधिक ग्रामीण नागरिकों ने पंजीकरण कराया है. यह पंजीकरण डिजिटल वित्तीय साक्षरता अभियान की शुरुआती 20 दिन के भीतर हुआ है. यह अभियान 476 जिलों और 2,782 ब्लॉक में फैला है.
आठ नवंबर से 26 दिसंबर के बीच रूपे कार्ड के जरिये लेन-देन 445% बढ़ा. प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) मशीनों के जरिये भुगतान 95% बढ़ा.
8 नवंबर को यूपीआइ से 3,721 लेनदेन हुए थे, लेकिन 7 दिसंबर को इसके जरिये 48,238 लेनदेन किये गये. एक महीने के अंदर लेनदेन में 1,196 फीसदी का इजाफा हुआ.
ध्यान रखें: आज है अंतिम दिन
500 व 1000 के पुराने नोट बैंकों व डाकघरों में जमा कराने की आज अंतिम तिथि है. इसके बाद आरबीआइ के क्षेत्रीय कार्यालयों में ये नोट जमा होंगे, लेकिन इसके लिए एक हलफनामा देकर बताना होगा कि अब तक इसे क्यों नहीं बदला गया.
Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.