नयी दिल्ली : इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण कंपनियों को नई संशोधित विशेष प्रोत्साहन राहत योजना (एमएसआईपीएस) के तहत सब्सिडी लाभ पाने के बाद कम से कम तीन साल तक भारत में कारोबार करने की प्रतिबद्धता जतानी होगी. योजना के तहत लाभ ऐसे मामलों में भी मान्य नहीं होगा जबकि विनिर्माण संयंत्र को देश में कहीं और ले जाया गया हो. इस योजना को दो-तीन सप्ताह में अंतिम रुप दे दिया जाएगा.
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