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नेटवर्थ प्रमाणपत्र जमा करने के लिये ब्रोकरों को और समय देगा बीएसई

Updated at : 23 Sep 2016 3:10 PM (IST)
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नेटवर्थ प्रमाणपत्र जमा करने के लिये ब्रोकरों को और समय देगा बीएसई

नयी दिल्ली : बीएसई ने ब्रोकरो के लिये पिछले वित्त वर्ष के नेटवर्थ प्रमाणपत्र, आडिटर की रिपोर्ट तथा सालाना रिपोर्ट इलेक्ट्रानिक प्रारुप में देने के लिये समयसीमा 17 अक्तूबर तक के लिये आज बढा दी. इससे पहले, एशिया के सबसे पुराने बाजार ने कारोबारी सदस्यों से दस्तावेज 30 सितंबर तक देने को कहा था. बंबई […]

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नयी दिल्ली : बीएसई ने ब्रोकरो के लिये पिछले वित्त वर्ष के नेटवर्थ प्रमाणपत्र, आडिटर की रिपोर्ट तथा सालाना रिपोर्ट इलेक्ट्रानिक प्रारुप में देने के लिये समयसीमा 17 अक्तूबर तक के लिये आज बढा दी. इससे पहले, एशिया के सबसे पुराने बाजार ने कारोबारी सदस्यों से दस्तावेज 30 सितंबर तक देने को कहा था. बंबई शेयर बाजार (बीएसई) ने एक परिपत्र में कहा, ‘वित्त वर्ष 2015-16 के लिये नेटवर्थ प्रमाणपत्र, नेटवर्थ की गणना, आडिटर की रिपोर्ट तथा आडिट किया हुआ सालाना लेखा-जोखा जमा करने की अंतिम तिथि बढाकर 17 अक्तूबर की जाती है. इसका कारण केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 17 अक्तूबर कर दी गयी है.’

एक्सचेंज ने कहा है कि कारोबारी सदस्यों से देरी या जमा नहीं करने को लेकर कोई जुर्माना से बचने से पहले पूरा दस्तावेज 17 अक्तूबर तक देने को कहा है. पिछले महीने बीएसई ने कहा था कि अगर सदस्य निर्धारित समय में ब्योरा नहीं देते हैं, एक्सचेंज जुर्माना लगा सकता है और ‘ट्रेडिंग टर्मिनल’ को निष्क्रिय कर सकता है.

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