आरटीआइ से काले धन की जांच पर जानकारी देने से सरकार का इंकार
Updated at : 09 Dec 2014 4:10 PM (IST)
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नयी दिल्ली: वित्त मंत्रालय ने काले धन की जांच के संबंध में भारत, स्विट्जरलैंड और जर्मनी की सरकार के बीच हुए पत्राचार के बारे में आरटीआई कानून के तहत मांगी गयी जानकारी देने से इनकार कर दिया है. मंत्रालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा और गोपनीयता के प्रावधान का हवाला देते हुए कहा है कि यह जानकारी […]
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नयी दिल्ली: वित्त मंत्रालय ने काले धन की जांच के संबंध में भारत, स्विट्जरलैंड और जर्मनी की सरकार के बीच हुए पत्राचार के बारे में आरटीआई कानून के तहत मांगी गयी जानकारी देने से इनकार कर दिया है.
मंत्रालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा और गोपनीयता के प्रावधान का हवाला देते हुए कहा है कि यह जानकारी नहीं दी जा सकती. मंत्रालय ने कहा कि वह विदेशी बैंकों के खातों में भारतीयों द्वारा जमा की गई राशि के बारे में संबद्ध देशों से जानकारी मांगी जा रही है.
मंत्रालय ने कहा कि विदेशी बैंकों में भारतीयों के खातों के संबंध में विभिन्न देशों की सरकारों से मौजूदा दोहरे कराधान से बचाव की संधि (डीटीएए) के तहत ली जा रही जानकारी समझौते के प्रावधानों के मुताबिक गोपनीय है और इसे सूचना प्राप्त करने के अधिकार के दायरे से बाहर रखा गया है.
मंत्रालय ने सूचना के अधिकार कानून की धारा आठ 1 (अ) और (फ) का जिक्र किया और कहा इस संबंध में आपको को कोई भी सूचना नहीं दी जा सकती.
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