नयी दिल्ली : अब मोबाइल सिम लेने के लिए आधार कार्ड की आवश्यकता नहीं होगी. सरकार ने मोबाइल ऑप्रेटर्स को निर्देश जारी करके पहचान के अन्य साक्ष्य जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और वोटर आईडी कार्ड को भी स्वीकार करने का निर्देश दिया है. टेलिकॉम सचिव अरुण सुंदराजन ने जानकारी दी कि मोबाइल कंपनियों को तुरंत प्रभाव से निर्देशों का पालन करने को कहा गया है ताकि उपभोक्ताओं को मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़े.
यहां चर्चा कर दें कि कुछ दिन पूर्व अंग्रेजी अखबार टाईम्स ऑफ इंडिया में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया था कि जिनलोगों के पास आधार नहीं होता है, उनको सिम कार्ड नहीं दिया जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि जब तक कोर्ट इस मामले पर कोई आखिरी फैसला नहीं ले लेता है तब तक सिम कार्ड के लिए आधार कार्ड आवश्यक नहीं होगा.
सुंदराजन ने टाईम्स ऑफ इंडिया को बताया कि मंत्रालय की ओर से सभी टेलिकॉम कंपनियों को निर्देश जारी किये जा चुके हैं जिसमें कहा गया है कि किसी व्यक्ति के पास आधार कार्ड न होने की स्थिति में वे उनको सिम देने से इनकार नहीं करें. हमने उनको केवाईसी (नो योर कस्टमर) के अन्य फॉर्म्स और दस्तावेज स्वीकार करने के निर्देश दिये हैं. मोबाइल कंपनियां टेलिकॉम विभाग द्वारा पहले दिये गये निर्देशों के आधार पर आधार कार्ड के माध्यम से सत्यापन पर जोर देती थीं.
टेलिकॉम विभाग का कहना था कि उसने लोकनीति फाउंडेशन के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही ये निर्देश दिये गये थे लेकिन शीर्ष कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि उसने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है. आधार मामले से न सिर्फ स्थानीय निवासी मुश्किल थे बल्कि एनआरआई और देश आने वाले विदेशियों को भी परेशानी हो रही थी. चूंकि उनमें से ज्यादातर लोगों के पास आधार कार्ड नहीं होते हैं, मोबाइल कंपनियों के रिटेलर्स ने उनको सिम कार्ड देना ही बंद कर दिया था.
मोबाइल ऑप्रेटर्स की ओर से अब तक इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की गयी है. लेकिन आधिकारिक सूत्रों की मानें तो सरकार ने इसको बहुत गंभीरता से लिया है.
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