PF से 10 लाख रुपये से अधिक रकम की निकासी के लिए आॅनलाइन अप्लीकेशन जरूरी
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 28 Feb 2018 4:41 PM
नयी दिल्ली : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने भविष्य निधि (पीएफ) से 10 लाख रुपये से अधिक की निकासी को आॅनलाइन दावा करना अनिवार्य कर दिया है. ईपीएफओ द्वारा खुद को कागजरहित संगठन बनाने की दिशा में यह एक और कदम है. इसके अलावा, ईपीएफओ ने कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) 1995 से पांच लाख […]
नयी दिल्ली : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने भविष्य निधि (पीएफ) से 10 लाख रुपये से अधिक की निकासी को आॅनलाइन दावा करना अनिवार्य कर दिया है. ईपीएफओ द्वारा खुद को कागजरहित संगठन बनाने की दिशा में यह एक और कदम है. इसके अलावा, ईपीएफओ ने कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) 1995 से पांच लाख रुपये से अधिक की निकासी के लिए भी आॅनलाइन आवेदन अनिवार्य कर दिया है. पेंशन योजना के तहत, पेंशन की आंशिक राशि की निकासी का प्रावधान है. इसे पेंशन के पैसे का रूपान्तरण कहा जाता है.
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फिलहाल, ईपीएफओ अंशधारकों को आॅनलाइन के साथ मैनुअल तरीके से भी दावा दाखिल करने की अनुमति है. एक अधिकारी ने बताया कि केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अध्यक्षता में 17 जनवरी, 2018 को हुई बैठक में यह फैसला किया गया. अधिकारी ने कहा कि फील्ड कार्यालयों को कहा गया है कि यदि पीएफ से निकासी की राशि 10 लाख रुपये से अधिक है, तो दावा सिर्फ आनलाइन स्वीकार किया जाना चाहिए.
इसी तरह कर्मचारी पेंशन योजना में निकासी राशि पांच लाख रुपये से अधिक होने पर सिर्फ आॅनलाइन दावा ही स्वीकार किया जाये. आॅनलाइन दावा करने से पहले अंशधारक के बैंक खाते को प्रणाली से जोड़ा और सत्यापित किया जाना चाहिए. ईपीएफओ के अंशधारकों की संख्या छह करोड़ से अधिक है. यह 10 लाख करोड़ रुपये से अधिक के कोष का प्रबंधन करता है.
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