नयी दिल्लीः आयकर रिटर्न दाखिल करने के अब चार दिन ही शेष रहेंगे. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की आेर से आगामी 31 जुलार्इ तक आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख तय की गयी है. इस बीच, ध्यान देने वाली बात यह भी है कि अंतिम तारीख आने के साथ ही हड़बड़ी में कोर्इ […]
नयी दिल्लीः आयकर रिटर्न दाखिल करने के अब चार दिन ही शेष रहेंगे. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की आेर से आगामी 31 जुलार्इ तक आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख तय की गयी है. इस बीच, ध्यान देने वाली बात यह भी है कि अंतिम तारीख आने के साथ ही हड़बड़ी में कोर्इ एेसा काम न करें, जो बाद में परेशानी का सबब बन जाये. सबसे बड़ी बात यह है कि रिटर्न दाखिल करने के समय अपने पास सभी दस्तावेजों का रखना बेहद जरूरी है.
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आयकर रिटर्न दाखिल करते समय करदाताआें को आम तौर पर फाॅर्म-16, बचत खाते या फिर फिक्स्ड डिपोजिट के खातों पर की गयी जमाआें पर मिलने वाला ब्याज, टीडीएस का प्रमाणपत्र, सभी कटौतियों के सबूत, होम लोन पर दिये गये ब्याज आदि का ब्योरा अपने साथ रखना बेहद जरूरी है. यदि किसी व्यक्ति ने पिछले वित्त वर्ष में नौकरी बदली है, तो आपको दो फॉर्म 16 की जरूरत होगी. एक फॉर्म 16 आपको मौजूदा नियोक्ता से लेना होगा. इसके अलावा, एक फॉर्म पिछले नियोक्ता से लेना होगा. ज्यादातर लोग दो फॉर्म 16 को लेकर परेशान रहते हैं. ऐसी स्थिति में आमतौर पर करदाताआें की परेशानी यह रहती है कि वह टीडीएस को किस तरह से काउंट करें.
ज्यादातर सैलरीड एंप्लॉयीज को एंप्लॉयर्स से सैलरी टैक्स कटौती के बाद ही मिलती है. यह सुनिश्चित करने के लिए आपके टीडीएस की हर किस्त एंप्लॉयर की ओर से सरकारी खाते में जमा हुई है या नहीं. टीडीएस सर्टिफिकेट में दिये गये आंकड़ों को देखना होगा और फॉर्म 26AS चेक करना होगा. फॉर्म 26AS के तहत सालाना टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट होता है, जिसके तहत आपके नाम पर जमा हुए सारे टैक्स का ब्योरा दर्ज होता है.
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