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बिहार चुनाव 2025: भागलपुर में प्रशासन ने शुरू की तैयारी, 17 मई से 6 जून तक होगी EVM की जांच

बिहार चुनाव 2025 की तैयारी शुरू हो गयी है. भागलपुर में डीएम ने बैठक की है. निर्वाचन आयोग के निर्देश पर हुई बैठक में कई निर्देश दिए गए. अब ईवीएम टेस्टिंग का दौर शुरू होने वाला है.

बिहार चुनाव 2025 की तैयारी में निर्वाचन आयोग भी जुट चुका है. भागलपुर में प्रशासनिक बैठकों का दौर शुरू हो गया. भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में बुधवार को समीक्षा भवन में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉ नवल किशोर चौधरी ने बैठक की. 17 मई से इवीएम की जांच शुरू होगी जो 6 जून तक चलने वाली है.

17 मई से शुरू होगा ईवीएम टेस्ट, इंजीनियर और मास्टर ट्रेनरों की तैनाती

बैठक के बाद डीएम ने पत्रकारों को संबोधित किया. उन्होंने कहा, इवीएम का फर्स्ट लेवल चेकिंग का काम 17 मई से शुरू कर रहे हैं. यह छह जून तक चलेगा. भागलपुर में कुल 5107 बीयू, 3865 सीयू व 4146 वीवीपैट उपलब्ध हैं. जांच के लिए इसीआइएल के 13 इंजीनियर भी प्रतिनियुक्त किये गये हैं. उनकी सहायता के लिए 19 कर्मियों व सात मास्टर ट्रेनरों को प्रतिनियुक्त किया गया है. विभिन्न राजनीतिक दलों को एड्रेस किया है, जिनसे चेकिंग के दौरान एफएलसी हॉल उपस्थित रहने का अनुरोध किया गया है.

पूरी जांच प्रक्रिया की वीडियोग्रीफी होगी

डीएम ने कहा कि पूरी जांच प्रक्रिया की वीडियोग्रीफी होगी. सीसीटीवी की भी नजर रहेगी. बाहर डीएफएमडी भी रहेगी. प्रक्रिया का लाइव वेबकास्टिंग किया जायेगा. पूरी जांच निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देश के अनुसार होगी. जांच का काम सुबह नौ से शाम सात बजे तक होगा. प्रत्येक मशीन की जांच की जायेगी. जिस मशीन में त्रुटि रहेगी उसे इसीआइल को वापस भेज दी जायेगी. जो सही मशीन है उसे चेक करने के बाद वेयर हाउस में रखा जायेगा.

मशीनें घटीं तो दूसरे जिलों से मंगायी जाएगी

डीएम ने कहा कि अभी वेयर हाउस में निर्वाचन आयोग के मानक के अनुसार पर्याप्त संख्या में मशीनें उपलब्ध हैं. फिर भी कोई कमी रहेगी, तो अन्य जिलों से मशीनें मंगायी जायेगी. उसकी भी उक्त प्रक्रिया के अनुसार फर्स्ट लेवल चेकिंग किया जायेगा.

बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से ये अनुरोध किया

बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से अनुरोध किया गया कि छूटे हुए युवा पुरुष व महिलाओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए संबंधित मतदान केंद्र के बीएलओ को सहयोग करें. जिनकी आयु 17 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, उनका नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए प्रपत्र-छह भरा जा सकता है.

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