खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू

Published at :02 Feb 2014 4:01 AM (IST)
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खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू

समस्तीपुरः लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एक अहम पड़ाव साबित होगा. योग्य परिवारों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन कोई कसर नहीं छोड़ेगी. उक्त बातें डीएम नवीन चंद्र झा ने शनिवार को जिले में खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लागू करते हुए कही. उन्होंने कहा कि प्रत्येक परिवार को उचित […]

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समस्तीपुरः लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एक अहम पड़ाव साबित होगा. योग्य परिवारों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन कोई कसर नहीं छोड़ेगी. उक्त बातें डीएम नवीन चंद्र झा ने शनिवार को जिले में खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लागू करते हुए कही.

उन्होंने कहा कि प्रत्येक परिवार को उचित मूल्य पर राशन उपलब्ध हो यह प्राथमिकता रहेगी. खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू होने से यह जिले के विकास में अहम कड़ी साबित होगी. इस अवसर पर उन्होंने पात्र परिवारों को राशन कार्ड वितरित किया. वहीं जिले में पहली बार डोर स्टेप डिलिवरी की भी शुरुआत उन्होंने की. सरायरंजन डोर स्टेप डिलिवरी शुरू करने वाला पहला प्रखंड बना. इस अवसर पर सदर एसडीओ सुधीर कुमार, जिला आपूर्ति पदाधिकारी रंजन कुमार सिन्हा आदि उपस्थित थे.

एसएफसी अब डीलर के दरवाजे पर

डोर स्टेप डिलवरी की शुरुआत के बाद अब खाद्यान्न उठाव की समस्या पर एक हद तक अंकुश लग जायेगी. पहले जहां डीलर खाद्यान्न उठाने में मनमानी करते थे. वहीं अब इसमें बदलाव आयेगा. एसएफसी खाद्यान्न को सीधे डीलर के पास पहुंचायेंगे. जिससे ससमय लाभुक परिवारों को खाद्यान्न उपलब्ध होगा.

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