बेगूसराय कोर्ट : त्वरित न्यायालय के पीठासीन पदाधिकारी मनमोहन चौधरी ने बरौनी थाने के गढ़हरा निवासी कौशल सिंह, नंद किशोर राय, सागर महतो, केशव पासवान, राजो पासवान, श्याम बाबू पासवान को अंतर्गत धारा 323, 341 ,34 भादवि में दोषी करार दिया, वहीं दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 360 ( तीन) में रिहा कर दिया. अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक संतोष कुमार थे. इस मामले में सात गवाहों की गवाही करायी गयी.
सभी पर आरोप है कि 28 अक्तूबर , 2007 को 5:00 बजे शाम में सज्जन पासवान की जमीन पर जबरन मकान बना रहे थे. जिसका विरोध प्रार्थी ने किया तथा हल्ला किया. तब ग्रामीण सूचक जंगली पासवान बीच -बचाव करने गया तो इस पर आरोपित कौशल सिंह ने जान मारने के लिए से कचिया व हसुआ से सिर पर प्रहार कर घायल कर दिया. सूचक के भाई सुरेश पासवान एवं लक्ष्मी देवी के साथ भी मारपीट कर जख्मी कर दिया. घटना की प्राथमिकी सूचक ने बरौनी थाना काड संख्या 364 /2007 के तहत दर्ज करायी थी.