19.1 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

SC से धौनी को मिली बड़ी राहत, धार्मिक भावना आहत करने के मामले में दर्ज आपराधिक मामला रद्द

नयी दिल्ली : भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धौनी को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले को आज रद्द कर दिया. गौरतलब है कि उन्हें एक विज्ञापन में भगवान विष्णु के रूप में चित्रित किया गया था, जिसमें वे अपने कई हाथों में उन […]

नयी दिल्ली : भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धौनी को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले को आज रद्द कर दिया. गौरतलब है कि उन्हें एक विज्ञापन में भगवान विष्णु के रूप में चित्रित किया गया था, जिसमें वे अपने कई हाथों में उन उत्पादों को पकड़े हुए दर्शाये गये थे जिनका विज्ञापन उन्होंने किया था. उन उत्पादों में जूता कोल्डड्रिंक भी शामिल था.

गौरतलब है कि 2013 में एक मशहूर साप्ताहिक समाचार पत्रिका ने अपने कवर पेज पर उनकी तसवीर भगवान विष्णु के रूप में प्रकाशित की थी. इस तसवीर व इससे जुड़ी स्टोरी में ब्रांड धौनी के बारे में बताया गया था. जिस प्रकार भगवान विष्णु की कई हाथ होते हैं और हर हाथ में कुछ न कुछ होता है, उसी तरह धौनी की तसवीर की भी कई भुजाएं दिखायी गयीं थीं और उनके हर हाथ में किसी न किसी प्रोडेक्ट का एड या प्रमोशन वर्क उनके खाते में दिखाया गया था. इस तसवीर में धौनी के हाथों में कोल्ड ड्रिंक्स से लेकर, चिप्स, जूते, मोबाइल, च्यवनप्राश आदि उत्पादों का विज्ञापन दिखाया गया है.

बाद में यह मामला गरमाया और न्यायालय में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करायी गयी, जिसमें कहा गया कि इससे हिंदुओं की भावनाएं आहत होती हैं. इसी मामले में महेंद्र सिंह धौनी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील कर खुद पर लगाये गये उन आपराधिक आरोपों से राहत दिये जाने की मांग की थी.

Prabhat Khabar Digital Desk
Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel