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क्या ‘मानवता के खिलाफ अपराध’ में मिली मौत की सजा पर सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगी शेख हसीना? जानें

Sheikh Hasina Death Penalty Appeal: बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को अगस्त 2024 के छात्र आंदोलन में मानवता के खिलाफ अपराधों का दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई. क्या वह सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगी?

Sheikh Hasina Death Penalty Appeal: बांग्लादेश की राजनीति में सोमवार 17 नवंबर को बड़ा दिन साबित हुआ. देश की घरेलू युद्ध अपराध अदालत, जिसे इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल कहा जाता है, ने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई. अदालत ने यह फैसला अगस्त 2024 के छात्र आंदोलन में “मानवता के खिलाफ अपराध” के आरोप साबित होने के बाद सुनाया. यह फैसला आते ही देश और दुनिया में हलचल मच गई, क्योंकि हसीना का नाम वहां की राजनीति में बेहद मजबूत और विवादित दोनों तरह से रहा है.

अदालत ने अपने फैसले में क्या कहा?

अदालत की बेंच, जिसकी अगुवाई जस्टिस मोहम्मद गोलाम मुर्तजा माजूमदर कर रहे थे, ने सिर्फ शेख हसीना को ही नहीं, बल्कि उनके दो करीबी सहयोगियों पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान खान कमाल और पूर्व पुलिस प्रमुख चौधरी अब्दुल्ला अल-मामून को भी दोषी पाया. अदालत के मुताबिक, ये तीनों मिलकर पूरे देश में प्रदर्शनकारियों पर हमला करवाने और उन्हें खत्म करने की कोशिश में शामिल थे. हालांकि अदालत ने एक अहम बात कही कि पूर्व पुलिस प्रमुख को माफ कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने अदालत और देशवासियों से माफी मांगी थी, इसलिए उन्हें सजा नहीं दी गई.

छात्रों की मांगों को नहीं सुना गया- अदालत

ट्रिब्यूनल ने फैसले में यह भी कहा कि शेख हसीना की सरकार ने छात्रों की मांगों पर ध्यान नहीं दिया. अदालत के मुताबिक, हसीना ने छात्रों को गंभीरता से सुनने के बजाय उनके बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियां कीं और उन्हें “राजाकार” कहा. यह शब्द बांग्लादेश में गद्दारों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसका राजनीतिक असर बहुत गहरा होता है. अदालत ने कहा कि हसीना ने कानून-व्यवस्था बलों को आदेश दिया था कि ड्रोन के जरिए भीड़ का पता लगाया जाए और हेलीकॉप्टर व घातक हथियारों का इस्तेमाल कर आंदोलन को दबाया जाए. अदालत के मुताबिक, इस कार्रवाई में देशभर में कई प्रदर्शनकारी मारे गए.

Sheikh Hasina Death Penalty Appeal: हसीना ने फैसले पर क्या कहा?

हसीना ने फैसला आते ही अपनी पहली प्रतिक्रिया दी और इसे “पक्षपातपूर्ण और राजनीतिक” बताया. उन्होंने कहा कि जो कुछ जुलाई और अगस्त में हुआ, वह देश और कई परिवारों के लिए दुखद था, लेकिन सरकार ने हालात को काबू में करने की कोशिश की थी. अपने बयान में उन्होंने कहा कि राजनीतिक नेतृत्व ने अच्छे इरादे से कदम उठाए, लेकिन हालात हाथ से निकल गए. हसीना ने इसे नागरिकों पर पहले से सोची-समझी साज़िश बताने को तथ्यों का गलत अर्थ निकालना बताया. उनका कहना था कि जो हुआ उसे “पूर्व नियोजित हमला” कहना सही नहीं है.

क्या हसीना इस फैसले को चुनौती दे सकती हैं?

कानून के अनुसार, शेख हसीना इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकती हैं. लेकिन इस पर भी एक राजनीतिक ट्विस्ट है. फैसले से एक दिन पहले ही हसीना के बेटे और सलाहकार सजीव वाजेद ने रॉयटर्स से कहा था कि वे तब तक अपील नहीं करेंगे, जब तक देश में एक नई, लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार नहीं आती जिसमें अवामी लीग शामिल हो. इसका मतलब है कि हसीना की टीम अभी की राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए अपील करने से बच सकती है.

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Govind Jee
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गोविन्द जी ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय भोपाल से की है. वे वर्तमान में प्रभात खबर में कंटेंट राइटर (डिजिटल) के पद पर कार्यरत हैं. वे पिछले आठ महीनों से इस संस्थान से जुड़े हुए हैं. गोविंद जी को साहित्य पढ़ने और लिखने में भी रुचि है.

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