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अब 28 दिन के भीतर भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या का हो सकता है भारत प्रत्यर्पण, जानिए कैसे हुआ रास्ता साफ…

भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या का भारत प्रत्यर्पण को लेकर रास्ता करीब-करीब साफ हो गया है. ब्रिटेन के हाईकोर्ट ने माल्या के भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की अनुमति देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है.

लंदन : भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या का भारत प्रत्यर्पण को लेकर रास्ता करीब-करीब साफ हो गया है. ब्रिटेन के हाईकोर्ट ने माल्या के भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की अनुमति देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है. सूत्रों के मुताबिक, माल्या के पास अब कोई कानूनी रास्‍ता नहीं बचा है और अब 28 दिन के अंदर उसे भारत प्रत्यर्पित किया जा सकता है. सूत्रों के अनुसार, हाईकोर्ट के इस कदम के बाद अब ब्रिटेन के गृह सचिव को माल्या के भारत प्रत्यर्पण के दस्तावेज पर 28 दिन के अंदर हस्ताक्षर करना होगा. इस कार्रवाई के बाद ब्रिटेन का संबंधित विभाग भारतीय अधिकारियों के साथ भगोड़े शराब कारोबारी के प्रत्यर्पण को लेकर तालमेल स्थापित करेगा. ब्रिटेन के हाईकोर्ट ने पिछले महीने माल्‍या के प्रत्‍यर्पण के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया था.

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बता दें कि ब्रिटेन के हाईकोर्ट की ओर से यह फैसला आने के पहले शराब कारोबारी विजय माल्या ने गुरुवार को सरकार ने 100 फीसदी कर्ज चुकाने के उनके प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए कहा. इसके साथ ही, उन्होंने सरकार से उनके खिलाफ मामले बंद करने की अपील भी की. माल्या ने हाल में घोषित 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज पर भारत सरकार को बधाई देते हुए अफसोस जताया कि उनके बकाया चुकाने के प्रस्तावों को बार-बार नजरअंदाज किया गया.

माल्या ने ट्वीट किया कि कोविड-19 राहत पैकेज के लिए सरकार को बधाई. वे जितना चाहें उतने नोट छाप सकते हैं, लेकिन क्या मेरे जैसे छोटे योगदानकर्ता की अनदेखी करनी चाहिए, जो सरकार के स्वामित्व वाले बैंक से लिया गया 100 फीसदी कर्ज वापस करना चाहता है. माल्या बंद हो चुकी विमानन कंपनी किंगफिशर एयरलाइंस के प्रवर्तक हैं और 9,000 करोड़ रुपये के कथित धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उनकी तलाश है.

उन्होंने कहा कि कृपया बिना किसी शर्त के मुझसे धन लीजिए और (मामले को) बंद कीजिए. इस महीने की शुरुआत में माल्या ने भारत प्रत्यर्पण के लिए लंदन हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी.

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