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मादक द्रव्यों की तस्करी मामले में चार पाकिस्तानियों सहित पांच को सजा

वाशिंगटन: अमेरिका की अदालत ने मादक द्रव्यों की तस्करी मामले में चार पाकिस्तानी नागरिकों सहित पांच लोगों को सजा सुनाया है. इन सभी को 12 माह से 23 माह तक जेल की सजा सुनाई गई है. अमेरिका के न्याय विभाग ने बताया कि चार पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान खुदा बलूच बख्श :47:, सिकंदर अली टीपू […]

वाशिंगटन: अमेरिका की अदालत ने मादक द्रव्यों की तस्करी मामले में चार पाकिस्तानी नागरिकों सहित पांच लोगों को सजा सुनाया है. इन सभी को 12 माह से 23 माह तक जेल की सजा सुनाई गई है.

अमेरिका के न्याय विभाग ने बताया कि चार पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान खुदा बलूच बख्श :47:, सिकंदर अली टीपू :29:, हारुन अहमद तनूली :31: और मुस्तजब अली रजा :28: के रुप में हुई है. पांचवा साईम असलम :31: एक अमेरिकी नागरिक है, इन्हें 12 माह की जेल की सजा सुनाई गई है.

इन सभी को सुनवाई के दौरान आरोपों का दोषी पाया गया.इनमें से दो, बख्श और रजा को जेल की अवधि पूरा होने के बाद निर्वासित होने का आदेश दिया गया है.

अदालत में प्रस्तुत किए गए सूचनाओं के मुताबिक वर्ष 2009 की शुरुआत में ये सभी प्रतिबंधित पदार्थों के आयात और उनके वितरण के षडयंत्र में शामिल थे, जिसके तहत विशेषकर मिथाइलफेनीडेट, एम्फीटामाइन, ऑक्सीकोडोन, हाइड्रोकोडोन, अल्प्राजोलम और डायजेपाम जैसी दवाईयां को बड़े पैमाने पर ऑनलाइन माध्यम से अन्य तक पहुंचाना था.

12 अप्रैल, 2012 को इस मामले में पुन: न्यायपीठ में सुनवाई हुई जिसमें मादक पदार्थ तस्करी का आरोप लगाया गया. डल्लास फील्ड डिविजन के स्पेशल एजेंट इन चार्ज डेनियल सेल्टर ने कहा, ‘‘प्रवर्तन संस्थाएं ऐसे किसी भी व्यक्ति पर सख्ती से अभियोग चला सकती हैं जो इस तरह के मिलावटी, ब्रांड विहीन और नकली सामान वितरीत करते हैं.’’

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