भारत के लिए रवाना हुई देवयानी खोबरागड़े कहा, मुझपर झूठा केस

Published at :09 Jan 2014 11:47 AM (IST)
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भारत के लिए रवाना हुई देवयानी खोबरागड़े कहा, मुझपर झूठा केस

न्यूयार्क : भारतीय राजनयिक देवयानी खोबरागड़े भारत लौट रही हैं. उनका अमेरिका से दिल्‍ली तबादला कर दिया गया है. बताया जा रहा है कि खेबरागड़े दिल्‍ली के लिएरवाना हो चुकी हैं. अमेरिका में एक संघीय न्यायाधीश ने प्रारंभिक सुनवाई के लिए 13 जनवरी की समयसीमा को बढ़ाए जाने के भारतीय राजनयिक देवयानी खोबरागड़े के अनुरोध […]

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न्यूयार्क : भारतीय राजनयिक देवयानी खोबरागड़े भारत लौट रही हैं. उनका अमेरिका से दिल्‍ली तबादला कर दिया गया है. बताया जा रहा है कि खेबरागड़े दिल्‍ली के लिएरवाना हो चुकी हैं.

अमेरिका में एक संघीय न्यायाधीश ने प्रारंभिक सुनवाई के लिए 13 जनवरी की समयसीमा को बढ़ाए जाने के भारतीय राजनयिक देवयानी खोबरागड़े के अनुरोध को नामंजूर कर दिया है. इस तारीख तक उन पर अभियोग दायर किया जाना है. आदेश जारी किये जाने के बाद खोबरागड़े के वकील डेनियल अरशक ने कहा कि वह अन्य विकल्पों पर ‘विचार’ कर रहे हैं

न्यूयार्क की दक्षिणी जिला मजिस्ट्रेट न्यायाधीश सारा नेटबर्न ने आरंभिक सुनवाई की समय सीमा 13 जनवरी की तारीख आगे बढ़ाये जाने के खोबरागड़े के आग्रह को ठुकरा दिया. इस तारीख तक उन पर अभियोग दायर किया जाना है. नेटबर्न द्वारा आग्रह खारिज किये जाने के बारे में पूछे जाने पर खोबरागड़े के वकील डेनियल अरशक ने पीटीआई से कहा ‘‘हम अपने विकल्पों पर विचार कर रहे हैं.’’ इसके अलावा और कुछ कहने से उन्होंने इंकार कर दिया.

हालांकि, सूत्रों ने कहा है कि अभियोग दायर करने और शुरुआती सुनवाई की समय सीमा बढ़ाने के लिए खोबरागड़े के पास अब अदालत में एक और अर्जी देने का एक विकल्प है. वह एक और अर्जी दाखिल करने पर विचार कर सकती हैं. अपने आदेश में नेटबर्न ने कहा कि तारीख आगे बढ़ाए जाने से उन्हें (खोबरागड़े) वीजा धोखाधड़ी मामले के हल के लिए अपने और सरकार के बीच वार्ता को लेकर ‘‘जो राहत चाहिए’’, वह नहीं मिलेगी.

न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि प्रतिवादी की गिरफ्तारी या इस तरह के आरोपों के सिलसिले में सम्मन मिलने की तारीख से 30 दिनों के भीतर प्रतिवादी के खिलाफ अभियोग या सूचना दायर हो जानी चाहिए.

प्रारंभिक सुनवाई की तरीख स्थगित करने का अभियोग दायर करने पर कोई प्रभाव नहीं होगा. नेटबर्न ने कहा, ‘‘प्रतिवादी ने सिर्फ यह आग्रह किया है कि प्रारंभिक सुनवाई 30 दिनों के लिए स्थगित कर दी जाए. सुनवाई की तरीख बदलने से अभियोग या सूचना दायर करने का समय नहीं बदलेगा, प्रतिवादी की यह दलील कि अभियोग का दबाव वार्ता पर असर करेगा ,उन्हें वह राहत नहीं दिलाएगी जो वह चाहती हैं.’’

उन्होंने कल अपने आदेश में कहा, ‘‘उचित वजह नहीं दर्शाई गयी और प्रतिवादी का अनुरोध नामंजूर किया जाता है.’’नेटबर्न ने कहा कि खोबरागड़े को 12 दिसंबर, 2013 को गिरफ्तार किया गया था, उन पर जनवरी 2014 तक अभियोग (या सरकार द्वारा उनके खिलाफ सूचना दायर करना) लगाया जाना चाहिए.

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