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बर्दवान विस्फोट कांड : साजिद को 20 नवंबर तक एनआइए हिरासत में भेजा

Updated at : 10 Nov 2014 6:44 AM (IST)
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बर्दवान विस्फोट कांड : साजिद को 20 नवंबर तक एनआइए हिरासत में भेजा

खागड़ागढ़ विस्फोट के बाद भाग कर पहुंचा था झारखंड कोलकाता : बर्दवान विस्फोट कांड के मास्टरमाइंड शेख रहमतुल्लाह उर्फ साजिद को सोमवार को बैंकशॉल कोर्ट में सेशन कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मुमताज खान की अदालत में पेश किया गया. कोर्ट ने साजिद को 20 नवंबर तक नेशनल इंवेस्टिगेशन एजेंसी (एनआइए) की हिरासत में भेज दिया. […]

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खागड़ागढ़ विस्फोट के बाद भाग कर पहुंचा था झारखंड
कोलकाता : बर्दवान विस्फोट कांड के मास्टरमाइंड शेख रहमतुल्लाह उर्फ साजिद को सोमवार को बैंकशॉल कोर्ट में सेशन कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मुमताज खान की अदालत में पेश किया गया. कोर्ट ने साजिद को 20 नवंबर तक नेशनल इंवेस्टिगेशन एजेंसी (एनआइए) की हिरासत में भेज दिया. आरोपी ने अदालत में खुद कहा कि बंग्लादेश में उस पर दर्जनों मामले दर्ज है.
भारत में वह ठिकाना बदल कर रह रहा था. उसके पास से दो वोटर आइडी कार्ड मिले हैं. जिसमें एक उसके फरार साथी का है. दूसरा कार्ड सूरत अली के नाम से है. इसमें पता झारखंड के साहिबगंज का है. साजिद साहेबगंज में सूरत अली के नाम से रह रहा था. उसने अदालत में कहा कि बर्दवान के खागड़ागढ़ में विस्फोट के बाद वह भाग कर झारखंड चला गया था. वहां 10 दिन रहने के बाद वह वापस बंगाल चला आया. गौरतलब है कि विधाननगर कमिश्नरेट की पुलिस ने साजिद को रविवार शाम उत्तर 24 परगना के जेसोर रोड इलाके से गिरफ्तार किया था. रविवार को ही उसे एनआइए के हवाले कर दिया गया. एनआइए दो अक्तूबर को हुए खागड़ागढ़ विस्फोट की जांच कर रही है. इस घटना में दो संदिग्ध आतंकियों की मौत हो गयी थी.
सोमवार को अदालत में साजिद की पेशी के दौरान एनआइए के अधिवक्ता श्यामल घोष ने कहा कि बर्दवान विस्फोट कांड में साजिद ही मुख्य साजिशकर्ता है. बर्दवान में अपने अड्डे में विस्फोटक बनाने व उसे विभिन्न आतंकी ठिकानों पर भेजने में उसकी खास भूमिका थी. घटना के बाद बांग्लादेश से आने वाले कुछ फोन कॉल को ट्रेस किया गया. जिसमें बांग्लादेश के प्रतिबंधित आतंकी संगठन जमात उल मुजाहिद्दीन (जेएमबी) के कुछ शीर्ष आतंकियों ने यहां कुछ लोगों से बात की थी. जिस आधार पर कुछ संदिग्ध लोगों को दबोचा गया.
साजिद को हिरासत में लेकर एनआइए फरार संदिग्ध आतंकियों तक पहुंच सकेगी. अदालत ने एनआइए के आग्रह को स्वीकार करते हुए साजिद को 20 नवंबर तक एनआइए हिरासत में भेजने का निर्देश दिया. सूत्रों के मुताबिक, सुनवाई के दौरान सेशन कोर्ट के जज ने साजिद से अपना पक्ष रखने को कहा. इस पर साजिद ने कहा कि उसने बांग्लादेश में काफी अपराध किये हैं. वहां उस पर दर्जनों मामले दर्ज हैं. वहां से बच कर एक सुरक्षित जिंदगी जीने के लिए वह सीमा पार कर बंगाल में आया था. उसने कहा कि वह इस देश का नहीं बांग्लादेश का अपराधी है. उसने गुजारिश की कि उसे बांग्लादेश के हवाले न किया जाये.
एनआइए के वकील श्यामल घोष ने कहा कि साजिद बांग्लादेश में बरबादी का जाल फैलाने के बाद यहां पहुंच कर बर्दवान में ठिकाना बनाया था. नाम व ठिकाने बदलने में वह माहिर है. उसे हिरासत में लेने के बाद एनआइए साजिद से पूछताछ कर अन्य फरार संदिग्ध आतंकियों तक पहुंचने की कोशिश करेगी.
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