ज़रा सोचिए कि फ़िट रहने के लिए अगर आपके जिम जाने या फिर योग करने पर आपको टैक्स देना पड़े तो? अमरीकी राजधानी वॉशिंगटन डीसी के लोगों को वास्तव में यह टैक्स देना पड़ेगा.
वॉशिंगटन डीसी के काउंसिल चेंबर्स ने तमाम विरोध को दरकिनार करते हुए ‘जिम टैक्स’ को लागू रखने का फ़ैसला किया है. काउंसिल के सदस्यों ने जिम की सदस्यता और योग की कक्षाओं के लिए सिटी सेल्स टैक्स को मंजूरी दी है.
आम लोग इसे ‘योगा टैक्स’ और ‘वेलनेस टैक्स’ कह रहे हैं.
माना जा रहा है कि वॉशिंगटन ज़िला प्रशासन इस टैक्स की मदद से सलाना पचास लाख डॉलर जुटा पाएगा. दरअसल वॉशिंगटन ज़िला प्रशासन ने हाल में कई टैक्स में कटौती की और इससे लगभग साढ़े चौदह करोड़ डॉलर का नुकसान हो रहा है. ऐसे में माना जा रहा है कि ‘योगा टैक्स’ इस नुकसान की छोटे स्तर पर भरपाई जरूर करेगा.
विरोध का असर नहीं
वॉशिंगटन डीसी काउंसिल के चेयरमैन फिल मेंडलसन ने नए टैक्स प्रावधानों को लागू करने के बाद ये फ़ैसला किया है. काउंसिल की बैठक में 13 सदस्यों में से 9 सदस्यों ने ‘योगा टैक्स’ को हटाने का प्रस्ताव ख़ारिज कर दिया. मेंडलसन ने उन्हीं प्रस्तावों को लागू किया जिसका प्रस्ताव डीसी टैक्स रिवीजन कमीशन ने 18 महीने के आकलन के बाद किया था.
हालांकि कुछ काउंसिल सदस्यों के मुताबिक जिम और योग पर टैक्स के प्रावधान के चलते लोग अपने सेहत की उपेक्षा करेंगे. इस टैक्स का आम लोगों ने भी विरोध किया है. वैसे काउंसिल चेयरमैन मेंडलसन के मुताबिक 5.75 फ़ीसदी टैक्स का आम लोगों की जेब पर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा.
(बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए यहां क्लिक करें. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर भी फ़ॉलो कर सकते हैं.)