इस्लामाबाद : पाकिस्तान की उच्चतम न्यायालय ने अधिकारियों को आदेश दिया है कि वे सेना की अदालत द्वारा आतंकवाद संबंधित आरोपों में दोषी ठहराए गए 68 आतंकवादियों को रिहा न करें. पेशावर उच्च न्यायालय ने इससे पहले इन दोषियों को रिहा करने का आदेश दिया था. विभिन्न मामलों में सेना की अदालत ने इन सभी 68 लोगों को सजा सुनाई थी.
लेकिन आरोपियों ने इस फैसले के खिलाफ पेशावर उच्च न्यायालय में अपील की थी जिसने 18 अक्टूबर को सेना की अदालत के फैसले को पलटते हुए अधिकारियों को इन्हें रिहा करने का आदेश दिया था. पेशावर उच्च न्यायालय के फैसले को सेना की ओर से रक्षा मंत्रालय ने उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी.