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शरीफ को सजा सुनाने वाले जज ने खुद को भ्रष्टाचार के दो अन्य मामलों से अलग किया

Updated at : 17 Jul 2018 2:28 PM (IST)
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शरीफ को सजा सुनाने वाले जज ने खुद को भ्रष्टाचार के दो अन्य मामलों से अलग  किया

इस्लामाबाद : नवाज शरीफ को सजा सुनाने वाले पाकिस्तान की भ्रष्टाचार निरोधक अदालत के न्यायाधीश ने पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ दो अन्य भ्रष्टाचार के मामलों में सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है. अदालत के सूत्रों के अनुसार इस्लामाबाद की जवाबदेही अदालत के न्यायमूर्ति मुहम्मद बशीर ने इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को […]

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इस्लामाबाद : नवाज शरीफ को सजा सुनाने वाले पाकिस्तान की भ्रष्टाचार निरोधक अदालत के न्यायाधीश ने पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ दो अन्य भ्रष्टाचार के मामलों में सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है. अदालत के सूत्रों के अनुसार इस्लामाबाद की जवाबदेही अदालत के न्यायमूर्ति मुहम्मद बशीर ने इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को संबोधित पत्र में कहा है कि अल अजीजिया स्टील मिल्स और फ्लैगशिप भ्रष्टाचार मामलों को किसी अन्य न्यायधीश को स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए.

उन्होंने अदालत के निर्णय को चुनौती देने वाली अपील शरीफ (68), उनकी बेटी मरियम (44) और दामाद कैप्टन (सेवानिवृत्त) मुहम्मद सफदर द्वारा अलग अलग दायर की गयी याचिका पर यह कदम उठाया। इससे पहले शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने भ्रष्टाचार के दो अन्य मामलों की सुनवाई न्यायमूर्ति बशीर द्वारा किये जाने पर आपत्ति जतायी थी.
इस्लामाबाद की जवाबदेही अदालत ने 6 जुलाई को शरीफ , उनकी बेटी और दामाद को लंदन में चार लग्जरी फ्लैटों के स्वामित्व को लेकर दोषी ठहराया था। एवनफील्ड भ्रष्टाचार मामले में अदालत ने शरीफ को 10 साल कैद और 80 लाख पाउंड जुर्माने की सजा सुनायी. मरियम को सात साल कैद के साथ 20 लाख पाउंड जुर्माने की सजा सुनायी थी. लंदन से वापस आने पर 13 जुलाई को लाहौर में शरीफ और मरियम को गिरफ्तार कर लिया था। उनके दामाद सफदर को 8 जुलाई को गिरफ्तार किया गया। सभी को अडियाला जेल में रखा गया है.
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