Corona Update: बिना मास्क के धराए तो ‘कोविड हॉस्पिटल’ में करना होगा ये काम
Published by :Prabhat khabar digital desk
Published at :02 Dec 2020 6:41 PM (IST)
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गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि जो लोग मास्क नहीं पहने हुए हैं उन्हें कोविड हॉस्पिटल और कोविड 19 देखभाल केंद्रों में अनिवार्य रूप से सेवा करने की सजा दी जाए. गुजरात उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से इस बारे में एक अधिसूचना पारित करने को कहा है.
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दरअसल गुजरात उन राज्यों में शामिल है जहां त्योहारी सीजन बीतने के बाद कोरोना के एक्टिव मामलों में काफी इजाफा हुआ है. इसलिए गुजरात हाईकोर्ट ने एक नया आदेश जारी किया है. हाईकोर्ट ने कहा कि जो लोग मास्क नहीं पहने हुए हैं उन्हें कोविड हॉस्पिटल और कोविड 19 देखभाल केंद्रों में अनिवार्य रूप से सेवा करने की सजा दी जाए. गुजरात उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से इस बारे में एक अधिसूचना पारित करने को कहा है.
Posted By- Suraj Thakur
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