बंगाल में चुनाव खत्म होते ही लगा आंशिक लॉकडाउन, जानें क्या खुला रहेगा, क्या बंद

Updated at : 30 Apr 2021 7:55 PM (IST)
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बंगाल में चुनाव खत्म होते ही लगा आंशिक लॉकडाउन, जानें क्या खुला रहेगा, क्या बंद

West Bengal Lockdown News, Coronavirus: पश्चिम बंगाल में कोरोना के मामले तेजी बढ़ रहे हैं. ऐसे में लोगों की भीड़ को एकत्रित होने से रोकने के लिए राज्य सरकार ने कई प्रतिबंध लगाने का निर्णय किया है.

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  • शॉपिंग कॉम्पलेक्स, मॉल, ब्यूटी पॉर्लर, सिनेमा हॉल, जिम, रेस्तरां व बार बंद

  • सुबह 7 से 10 बजे तक और दोपहर में 3 से 5 बजे तक खुलेंगे बाजार-हाट

  • सामाजिक, सांस्कृतिक व मनोरंजन संबंधी कार्यक्रम के आयोजन पर प्रतिबंध

कोलकाता : बंगाल में चुनाव खत्म होते ही आंशिक लॉकडाउन लगा दिया गया है. राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने शुक्रवार को यह फैसला किया. मुख्य सचिव आलापन बंद्योपाध्याय ने आंशिक लॉकडाउन की घोषणा की है.

मुख्य सचिव के कार्यालय से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, पश्चिम बंगाल में कोरोना के मामले तेजी बढ़ रहे हैं. ऐसे में लोगों की भीड़ को एकत्रित होने से रोकने के लिए राज्य सरकार ने कई प्रतिबंध लगाने का निर्णय किया है.

आदेश में कहा गया है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के सभी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल, ब्यूटी पार्लर, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट एंड बार, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पा व स्वीमिंग पूल को बंद करने का फैसला किया है.

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इसके साथ ही राज्य सरकार ने सभी प्रकार के सामाजिक, सांस्कृतिक व मनोरंजन संबंधी कार्यक्रम के आयोजन पर भी प्रतिबंध लगा दिया है. हालांकि, राज्य सरकार ने कहा है कि होम डिलीवरी व ऑनलाइन सेवाएं जारी रहेंगी.

इसके साथ-साथ राज्य सरकार ने सभी बाजार-हाट के खुलने व बंद करने के लिए भी समय निर्धारित कर दिया है. अब से सभी बाजार दिन में सिर्फ दो बार खुलेंगे. बाजार-हाट सुबह 7 बजे से 10 बजे तक और अपराह्न तीन बजे से शाम पांच बजे तक खुले रहेंगे.

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निजी कार्यालयों पर प्रतिबंध नहीं

निजी कार्यालयों व परिवहन व्यवस्था पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया है. राज्य सरकार ने अपनी विज्ञप्ति में कहा है कि इस दौरान मतगणना संबंधित गतिविधियां, विजय जुलूस व अन्य कार्यक्रमों पर चुनाव आयोग ने जो दिशा-निर्देश जारी किया है, वह लागू रहेगा.

डीएम, एसपी सख्ती से लागू करायेंगे प्रतिबंध

मुख्य सचिव के कार्यालय से जारी आदेश में यह नहीं बताया गया है कि यह प्रतिबंध कब तक लागू रहेगा. मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारी, पुलिस आयुक्त व जिला पुलिस अधीक्षकों को इसकी सूचना दे दी है और इन नियमों का सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया है.

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Posted By : Mithilesh Jha

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