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पश्चिम बंगाल में दो साल बाद कल से दोबारा खुलेंगे स्कूल, ममता बनर्जी सरकार ने जारी की अधिसूचना

स्कूलों के खुलने के बाद कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी है. सरकार की अधिसूचना में इस बात की जानकारी दी गई है कि पश्चिम बंगाल में स्कूलों के खुलने के बाद छात्रावास खुला रहेगा या नहीं, यह संबंधित स्कूल अधिकारी तय करेंगे, लेकिन छात्रावास को नियमों के अनुसार खोलना होगा.

कोलकाता : कोरोना की तीसरी लहर के बाद भारत के कई राज्यों में बच्चों के स्कूलों को दोबारा खोलने की प्रक्रिया शुरू हो गया है. इसी सिलसिले में पश्चिम बंगाल में भी 16 फरवरी 2022 यानी बुधवार से नर्सरी से 7वीं कक्षा तक के सभी प्राथमिक स्कूल खोल दिए जाएंगे. इसके लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है.

मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार, पश्चिम बंगाल सरकार ने नर्सरी से 7वीं कक्षा तक के सभी प्राथमिक स्कूल खोलने का फैसला किया है. इसके लिए बंगाल की ममता बनर्जी सरकार की ओर से अलग से एक अधिसूचना जारी कर सभी जिलाधिकारियों और प्राथमिक तथा माध्यमिक स्कूलों के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि 16 फरवरी से नर्सरी से कक्षा सात तक की कक्षाएं प्रारंभ की जाएं.

नोडल अधिकारी नियुक्त

पश्चिम बंगाल में स्कूलों को दोबारा खोलने के लिए सरकार की ओर से नोडल एजेंसी भी नियुक्त किए गए हैं. जिलाधिकारियों को जारी एक अधिसूचना में स्कूली शिक्षा विभाग ने कहा कि अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शिक्षा) को उच्च प्राथमिक और प्राथमिक स्कूलों के साथ समन्वय करने के लिए नोडल अधिकारी के तौर पर काम करना चाहिए, ताकि स्कूलों में सेनिटाईजेशन और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के बाद, 16 फरवरी से कक्षाएं प्रारंभ की जा सकें.

दो साल के बाद खुलेंगे स्कूल

सरकार की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया कि कक्षा एक से सात तक के सभी गैर-शिक्षण कर्मचारियों को 15 फरवरी तक अपने स्कूल आने को कहा गया है, ताकि 16 फरवरी से कक्षाएं शुरू की जा सकें. निचली कक्षाओं के लिए कोरोना महामारी फैलने के करीब दो साल के अंतराल के बाद कक्षाएं शुरू होंगे. आठवीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए ऑफलाइन कक्षाएं तीन फरवरी से शुरू हो चुकी हैं.

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कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी

खास बात यह है कि स्कूलों के खुलने के बाद कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी है. सरकार की अधिसूचना में इस बात की जानकारी दी गई है कि पश्चिम बंगाल में स्कूलों के खुलने के बाद छात्रावास खुला रहेगा या नहीं, यह संबंधित स्कूल अधिकारी तय करेंगे, लेकिन छात्रावास को नियमों के अनुसार खोलना होगा. प्रत्येक छात्रों को स्कूल खुलने से कम से कम एक घंटा पहले विद्यालय पहुंचना जरूरी है. अधिसूचना में कहा गया है कि मास्क पहनना, मास्क पहनने की आवश्यकता समझाना, सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करना और अन्य संहिताबद्ध प्रोटोकॉल अनिवार्य हैं.

Prabhat Khabar Digital Desk
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