ePaper

नारद स्टिंग मामले में फंसी ममता बनर्जी, सीबीआई के खिलाफ कोलकाता में दर्ज हुई प्राथमिकी

Updated at : 19 May 2021 6:37 PM (IST)
विज्ञापन
नारद स्टिंग मामले में फंसी ममता बनर्जी, सीबीआई के खिलाफ कोलकाता में दर्ज हुई प्राथमिकी

नारद स्टिंग: मुख्यमंत्री से कानून मंत्री तक पूरी जांच प्रक्रिया को बाधित करने में जुटे हुए हैं.

विज्ञापन

कोलकाता : बहुचर्चित नारद स्टिंग ऑपरेशन मामले में गिरफ्तार ममता बनर्जी कैबिनेट के दो मंत्रियों सहित बंगाल के चार बड़े नेताओं को जमानत दिलाने के लिए जीतोड़ मेहनत के बीच ममता बनर्जी और कानून मंत्री मलय घटक को इस मामले में नामजद किया गया है. वहीं, कोलकाता में केंद्रीय जांच एजेंसी के खिलाफ एक और प्राथमिकी दर्ज कर ली गयी है.

बुधवार दोपहर 2:00 बजे के बाद कलकत्ता उच्च न्यायालय में मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने कोई फैसला नहीं दिया. हाइकोर्ट ने कहा कि मामले की सुनवाई गुरुवार (20 मई) को फिर से होगी. सुनवाई आज की तरह ही कल भी दो बजे से होगी. सीबीआई ने इस मामले की सुनवाई और अन्य कानूनी प्रक्रिया को को पश्चिम बंगाल से हटाकर दूसरे राज्य में शिफ्ट करने की कलकत्ता हाइकोर्ट में अर्जी लगायी है.

अब जांच एजेंसी की ओर से इस मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कानून मंत्री मलय घटक को भी नामजद किया गया है. केंद्रीय एजेंसी का कहना है कि राज्य की मुख्यमंत्री से लेकर कानून मंत्री तक पूरी जांच प्रक्रिया को बाधित करने में जुटे हुए हैं. इसलिए मामले की सुनवाई दूसरे राज्य में करने की अनुमति दी जानी चाहिए.

Also Read: नारद स्टिंग केस में गिरफ्तार तृणमूल के मंत्री, विधायक और पूर्व नेता को कलकत्ता हाइकोर्ट से नहीं मिली बेल

उल्लेखनीय है कि सोमवार को सीबीआई की टीम ने सेंट्रल फोर्स के जवानों की मदद से राज्य के परिवहन मंत्री फिरहाद हकीम, पंचायत मंत्री सुब्रत मुखर्जी, विधायक मदन मित्रा और कोलकाता के पूर्व मेयर शोभन चटर्जी को गिरफ्तार कर लिया था. इसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद सीबीआई दफ्तर पहुंच गयीं और छह घंटे तक धरना पर बैठी रहीं.

इसकी वजह से बड़ी संख्या में एकत्रित हुए तृणमूल कार्यकर्ताओं ने सीबीआई दफ्तर को घेर लिया था और उग्र प्रदर्शन किया था. उसी दिन वर्चुअल पेशी के दौरान निचली अदालत ने सभी चार तृणमूल नेताओं को जमानत दे दी थी, लेकिन तुरंत सीबीआई ने हाइकोर्ट में याचिका लगायी और मुख्य न्यायाधीश ने इन्हें बुधवार तक जेल में रखने का आदेश दिया था.

Also Read: अब बारी शुभेंदु अधिकारी की! सीबीआई की चार्जशीट में हैं इन लोगों के नाम

दूसरी ओर, इन चारों नेताओं ने न्यायालय के फैसले को लेकर पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दी. इस मामले में बुधवार को दोपहर में सुनवाई हुई. दोनों पक्षों की बहस पूरी नहीं हो पायी और मामले को कल तक के लिए टाल दिया गया. इससे पहले गिरफ्तारी के बाद ही सभी नेता बीमार पड़ गये और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया.

कोलकाता में सीबीआई के खिलाफ एक और प्राथमिकी

नारद स्टिंग ऑपरेशन मामले में बंगाल के मंत्री फिरहाद हकीम, सुब्रत मुखर्जी तथा विधायक मदन मित्रा और पूर्व मेयर शोभन चटर्जी की गिरफ्तारी को लेकर सीबीआई के खिलाफ एक और प्राथमिकी दर्ज कराने का दावा मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने किया. उन्होंने बताया कि कोलकाता के गरियाहाट थाने में उन्होंने लिखित शिकायत दर्ज करायी थी, जिसके बाद उसे प्राथमिकी में तब्दील किया गया है.

कोलकाता पुलिस सूत्रों ने बताया कि चंद्रिमा की शिकायत के आधार पर सीबीआई अधिकारियों के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 166, 166ए, 188 और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है. इसके अलावा आपदा प्रबंधन कानून की धाराओं के तहत भी मामले दर्ज किये गये हैं. आरोप है कि संपूर्ण लॉक डाउन होने के बावजूद गैरकानूनी तरीके से सीबीआई की टीम सेंट्रल फोर्स के साथ इन नेताओं के घर में घुसी और उन्हें जबरदस्ती उठाकर ले गये हैं. पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

Also Read: कोलकाता के पूर्व मेयर बोले- मैं कोई डकैत नहीं हूं, जो सीबीआई मुझे गिरफ्तार करने मेरे बेडरूम में घुस आयी

Posted By: Mithilesh Jha

विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola