ममता बनर्जी की साधुओं और श्रद्धालुओं से अपील, गंगासागर मेला में न करें भीड़, कोरोना नियमों का पालन करें

Updated at : 12 Jan 2022 11:18 PM (IST)
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ममता बनर्जी की साधुओं और श्रद्धालुओं से अपील, गंगासागर मेला में न करें भीड़, कोरोना नियमों का पालन करें

Gangasagar Mela 2022: मुख्यमंत्री ने गंगासागर मेला के आयोजन में लगे प्रशासन से कहा कि वे गंगासागर मेले में बहुत बड़ी संख्या में लोगों को न भेजें, ताकि वहां की स्थिति नियंत्रण में रहे.

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कोलकाता: कोलकाता महानगर सहित पूरे राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को गंगासागर जाने वाले तीर्थयात्रियों से कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने की अपील की. उन्होंने कहा कि पुण्यार्थियों की सुविधा के लिए राज्य सरकार ने हर प्रकार की आधारभूत ढांचे का विकास किया है.

ममता बनर्जी ने कहा कि राज्य सरकार ने अपना काम कर दिया है, लेकिन कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने में आप सभी पुण्यार्थियों को अपनी भूमिका निभानी होगी और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा. इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने गंगासागर मेला के आयोजन में लगे प्रशासन से कहा कि वे गंगासागर मेले में बहुत बड़ी संख्या में लोगों को न भेजें, ताकि वहां की स्थिति नियंत्रण में रहे.

ममता बनर्जी ने गंगासागर मेला में जाने वाले प्रत्येक पुण्यार्थी का आरटी-पीसीआर टेस्ट सुनिश्चित करने का आदेश दिया है. मुख्यमंत्री ने तीर्थयात्रियों से अनुरोध किया कि वे सागरद्वीप जाने वाले वाहनों में भीड़ न बढ़ायें, दोहरा मास्क लगायें, प्रशासन के साथ सहयोग करें और आवश्यक होने पर पुलिस की मदद लें.

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आउट्राम घाट पर मेला का उद्घाटन करते हुए प्रदेश की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि मैं प्रशासन से अनुरोध करती हूं कि गंगासागर मेले में बहुत ज्यादा लोगों को ना भेजें. मैं तीर्थयात्रियों से अनुरोध करती हूं कि सागरद्वीप जाने वाले वाहनों में भीड़ न बढ़ायें.

उन्होंने कहा, ‘मैं अन्य राज्यों से पश्चिम बंगाल आने वाले तीर्थयात्रियों का स्वागत करती हूं और उनसे दोहरा मास्क लगाने तथा कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने का अनुरोध करती हूं.’ कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति केसंग डोमा भूटिया की पीठ ने राज्य में आठ से 16 जनवरी तक मेले के आयोजन की अनुमति दी और पूरे सागरद्वीप को अधिसूचित क्षेत्र घोषित करने का आदेश दिया है.

पीठ ने पूर्व न्यायाधीश समाप्ति चटर्जी और पश्चिम बंगाल विधि सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव की दो सदस्यीय समिति गठित की है, जो कोविड प्रोटोकॉल उल्लंघन की स्थिति में सागर द्वीप में प्रवेश पर पाबंदी के संबंध में राज्य सरकार को सलाह देगी.

Posted By: Mithilesh Jha

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