सिम बेचने और खरीदने पर सख्त हुआ कानून, 1 दिसंबर से लागू होंगे नये नियम

Published by : Saurabh Poddar Updated At : 27 Nov 2023 10:42 PM

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DoT News

सिम खरीदने और बेचने को लेकर जो नियम हैं उनमें बदलाव होने जा रहे हैं. ये सभी बदलाव 1 दिसंबर से लागु किये जाएंगे. चलिए जानते हैं 1 दिसंबर के बाद कौन से बदलाव देखने को मिलेंगे.

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Sim Card Buying and Selling Rules: आने वाले 1 दिसंबर से सिम कार्ड खरीदने और बेचने को लेकर नियमों में कई तरह के बदलाव होने जा रहे हैं. इन नये नियमों के मुताबिक़ अब सेम सेलर्स या फिर डीलर्स का वेरिफिकेशन होना जरूरी है. केवल यहीं नहीं, डीलर्स को नया सिम बेचने से पहले रजिस्ट्रेशन कराना भी जरूरी होगा.

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फर्जी सिम बेचने वालों पर सख्ती: आपकी जानकारी के लिए बता दें इसी साल सितम्बर के महीने में DoT ने फर्जी सिम बेचने वालों पर शिकंजा कसते हुए दो सर्कुलर जारी किया था. इन दोनों में में सिम कार्ड बेचने और इस्तेमाल करने के नियमों को लेकर बदलाव किये गए थे.

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10 लाख रुपये तक का देना पड़ सकता है जुर्माना: सामने आयी जानकारी के अनुसार नये नियमों के अनुसार टेलीकॉम कंपनियों को उनके सिम कार्ड बेचने वाली दुकानों का KYC करना जरूरी किया जा रहा है. अगर टेलीकॉम कंपनियां ऐसा नहीं करती है तो उन्हें हर दुकान के लिए 10 लाख रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है.

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थोक में जारी नहीं किये जाएंगे सिम कार्ड: इन नये नियमों के मुताबिक़ अब थोक में सिम कार्ड जारी नहीं किया जाएंगे. केवल यहीं नहीं, सिम कार्ड बंद होने के 90 दिनों के बाद ही वह नंबर किसी अन्य यूजर को दिया जा सकेगा. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार केवल कमर्शियल कनेक्शन के जरिए ही थोक में सिम खरीदे जा सकेंगे.

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डेमोग्राफिक डेटा कलेक्शन जरूरी: नये नियमों के लागू होने के बाद अब मौजूदा नंबरों के लिए सिम कार्ड खरीदने वाले कस्टमर्स को नयी सिम कार्ड खरीदने के लिए आधार स्कैनिंग कराना जरूरी होगा. केवल यहीं नहीं, डेमोग्राफिक डेटा कलेक्शन भी जरूरी हो जाएगा.

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1 अक्टूबर से ही जारी किया जाने वाला था नियम: आपकी जानकारी के लिए बता दें इससे पहले ये सभी नये नियम 1 अक्टूबर से ही लागू किये जाने वाले थे. लेकिन, बाद में इन्हें 1 दिसंबर से लागू किया जा रहा है.

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एक आधार पर मिलेंगे कितने सिम: फिलहाल जो नियम हैं उसके अनुसार एक आधार कार्ड के साथ 9 सिम कार्ड का उपयोग किया जा सकता है. हालांकि, डेस्क के कई जगह जैसे कि, जम्मू-कश्मीर, असम सहित उत्तर-पूर्वी स्टेट्स में एक आधार कार्ड के साथ 6 सिम कार्ड तक का उपयोग किया जा सकता है.

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