खजूरबानी शराब कांड : 21 लोगों की मौत का गुनाहगार कौन?

Updated at : 21 Jun 2020 11:51 AM (IST)
विज्ञापन
खजूरबानी शराब कांड : 21 लोगों की मौत का गुनाहगार कौन?

चर्चित खजूरबानी कांड में दो इंस्पेक्टर समेत 24 व पुलिस अधिकारी व जवान को बर्खास्त हो गये. उनके ऊपर कार्रवाई के बाद खजूरबानी में मौत का सन्नाटा आज भी पसरा हुआ है.

विज्ञापन

गोपालगंज : चर्चित खजूरबानी कांड में दो इंस्पेक्टर समेत 24 व पुलिस अधिकारी व जवान को बर्खास्त हो गये. उनके ऊपर कार्रवाई के बाद खजूरबानी में मौत का सन्नाटा आज भी पसरा हुआ है. जहरीली शराब से होने वाली मौत की गवाह यहां हर दरो दीवार है. गांव से रौनक खत्म हो चुका है. खजूरबानी का नाम सुनकर शहर ही नहीं गांवों के लोगों के सामने वह मौत का दृश्य कौंध जाता है. आज भी यह सवाल बना हुआ है कि खजूरबानी में जहरीली शराब पीने से हुए 21 लोगों के मौत का गुनहगार कौन है. पुलिस आज तक यह कोर्ट में साबित नहीं कर सकी. पटना हाइकोर्ट ने इस मामले में आरोपितों को जमानत पर रिहा कर चुका है. उधर, खजूरबानी कांड की सुनावाई एडीजे द्वितीय देवराज त्रिपाठी के स्पेशल कोर्ट में चल रहा. खजूरबानी कांड में मौत के मामले में नगर थाने में दर्ज कांड संख्या-348/2016 की विचारण पर अगले आदेश तक के लिए पटना हाइकोर्ट ने रोक लगा दिया है.

खजूरबानी में जहरीली शराब पीने से हुई थी मौत

नगर थाना क्षेत्र के खजूरबानी मोहल्ला में गत 15-16 अगस्त 2016 को जहरीली शराब पीने से एक-एक कर 21 लोगों की मौत हो गयी थी. मौत के बाद उत्पाद व पुलिस अधिकारियों की टीम ने खजूरबानी में छापेमारी कर भारी मात्रा में जहरीली शराब बरामद किया था. नगर थाने में दो अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज किया था. सदर इंस्पेक्टर निगम कुमार वर्मा ने मौत मामले की प्राथमिकी दर्ज करायी थी, तो तत्कालीन नगर इंस्पेक्टर बीपी आलोक ने शराब बरामदगी मामले में एफआइआर कराया था

जमानतदार के अभाव में दो घरों की नहीं खुली सील

समाहर्ता न्यायालय में विविध वाद संख्या 47/2016 में सरकार बनाम रीता देवी के मामले में आरोपितों के मकान को अधिग्रहित कर लिया गया. मकान अधिग्रहण करने के मामले में पटना हाईकोर्ट ने डीएम के आदेश पर स्टे लगाते हुए आरोपितों के मकान को रिलीज करने का आदेश दिया. छठू पासी व इंदू देवी को 10 लाख का जमानतदार नहीं मिला. जिसके कारण 16 माह से उसका मकान रिलीज नहीं हो सका.

कांड के ये है आरोपित

रीता देवी, इंदू देवी, लालझरी देवी, कौलाशो देवी, माना देवी, नगीना पासी, छठू पासी,कन्हैंया पासी, रंजय पासी, संजय पासी, मुना पासी, लालबाबू पासी, राजेश पासी, सनोज पासी, रूपेश शुक्ला उर्फ पंडित, अंगद प्रसाद, राजन प्रसाद, जमाल साह, कुंदन पटेल अरोपित है. जिसमें सीवान जिले के जामोबाजार के जलालपुर के रहने वाले रूपेश शुक्ला आजतक फरार है. इधर खजूरबानी कांड में आरोपित ग्रहण पासी की मौत कोरोना के लॉकडाउन के बीच हो गयी

लॉकडाउन में फंसा कांड का फैसला

एडीजे द्वितीय देवराज त्रिपाठी के स्पेशल उत्पाद कोर्ट में खजूरबानी में बरामद हुए शराब के मामले में सुनवाई लगभग पूरा हो चुका है. नगर थाना कांड संख्या -347/20 में बचाव पक्ष व अभियोजन की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत किया जा चुका है. मामले की अगली सुनवाई 26 जून को ही है. कोरोना के लॉकडाउन के कारण कोर्ट में सुनवाई भी प्रभावित हुई है. पुलिस पुख्ता साबूत कोर्ट को उपलब्ध कराने का दावा कर रही.

विज्ञापन
Prabhat Khabar News Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन