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Jharkhand News : दो महीने में कोडरमा सदर ब्लॉक की 51 गैरमजरूआ जमीन की कट गयी रसीद, डीसी ने दिये जांच के आदेश

Jharkhand News, Koderma News, कोडरमा न्यूज : 51 गैरमजरूआ जमीन की रसीद काटने के मामले में कोडरमा डीसी ने जांच कमेटी गठित करते हुए जल्द से जल्द प्रतिवेदन उपलब्ध करवाने का निर्देश दिया है. अगर जांच में जीएम जमीन की रसीद काटने के मामले में किसी तरह से नियमों को दरकिनार करने की बात सामने आयी, तो संबंधित जमीन का निर्गत रसीद तो रद्द होगा ही, इससे संबंधित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले संबंधित राजस्व कर्मचारियों, अंचल निरीक्षक व अंचल अधिकारी पर कार्रवाई की अनुशंसा भी होगी.

Jharkhand News, Koderma News, कोडरमा न्यूज : कोडरमा जिले के सदर अंचल में सरकारी और गैरमजरूआ जमीन की गलत तरीके से खरीद-बिक्री की शिकायत लगातार सामने आ रही है. इस बीच हैरान करने वाला तथ्य सामने आया है. कोडरमा अंचल कार्यालय से पिछले दो माह में ही 51 गैरमजरूआ जमीन की रसीद निर्गत करने का मामला प्रकाश में आया है. ऐसे में मामले को गंभीरता से लेते हुए डीसी रमेश घोलप ने जांच के आदेश दिये हैं.

51 गैरमजरूआ जमीन की रसीद काटने के मामले में कोडरमा डीसी ने जांच कमेटी गठित करते हुए जल्द से जल्द प्रतिवेदन उपलब्ध करवाने का निर्देश दिया है. अगर जांच में जीएम जमीन की रसीद काटने के मामले में किसी तरह से नियमों को दरकिनार करने की बात सामने आयी, तो संबंधित जमीन का निर्गत रसीद तो रद्द होगा ही, इससे संबंधित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले संबंधित राजस्व कर्मचारियों, अंचल निरीक्षक व अंचल अधिकारी पर कार्रवाई की अनुशंसा भी होगी.

जानकारी के अनुसार, सदर अंचल में खासकर झुमरीतिलैया शहरी क्षेत्र में आये दिन जमीन माफिया के द्वारा लोगों को दिगभ्रमित कर जमीन बेच देने का मामला प्रकाश में आता है. गत माह इस तरह के कुछ मामले प्रकाश में आने पर डीसी ने खुद जांच की. जांच के क्रम में सरकारी जमीन पर कब्जा करने का भी मामला सामने आया. इस पर डीसी ने जांच कर अवैध अतिक्रमणकारियों को चिह्नित कर हटाने की दिशा में कार्रवाई करने का निर्देश पहले से जारी किया है. इसी बीच गत दिनों निवर्तमान सीओ अशोक राम का स्थानांतरण हो गया.

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आरोप है कि यहां से जाने से पहले उन्होंने कुछ गैरमजरूआ जमीन का रसीद निर्गत किया है. इस आरोप के बाद डीसी ने प्रारंभिक जानकारी ली, तो यह बात सामने आयी है कि जनवरी 2021 से अब तक करीब 51 गैरमजरूआ जमीन का रसीद अंचल कार्यालय के द्वारा निर्गत किया गया है. डीसी ने बताया कि जीएम जमीन की रसीद निर्गत करने को लेकर राज्य सरकार ने कई दिशा- निर्देश दिये हैं.

इस प्रकृति की जमीन का रसीद निर्गत करना कुछ गलत नहीं है, पर नियमों का पालन जरूरी है. इन 51 मामलों में नियमों का पालन किया गया है या नहीं इसकी जांच के लिए AC और SDO को निर्देश दिया गया है. अगर किसी भी मामले में यह प्रतीत होगा कि नियमों का पालन नहीं हुआ है, तो कार्रवाई होगी. उन्होंने एक बार फिर कहा कि लोग जीएम जमीन की खरीद- बिक्री किसी भी एकरारनामे के आधार पर न करें. यह पूरी तरह से गलत है.

Posted By : Samir Ranjan.

Prabhat Khabar Digital Desk
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