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झारखंड: गैंगस्टर अमन सिंह की धनबाद जेल में हत्या करने का आरोपी सुंदर महतो पांच दिनों की रिमांड पर

सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में वह अमन सिंह को गोली मारते दिखा है. उसके विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य हैं. सुंदर महतो को न्यायिक हिरासत में लेने के तुरंत बाद अनुसंधानकर्ता विनय कुमार ने पूछताछ के लिए सुंदर महतो को 10 दिन के लिए रिमांड पर लेने की मांग अदालत से की. कोर्ट ने पांच दिनों के लिए रिमांड दी.

धनबाद: यूपी के गैंगस्टर अमन सिंह को धनबाद जेल में गोली मारने के आरोपी तेलो चंद्रपुरा बोकारो निवासी सुंदर महतो को सोमवार को जेल भेज दिया गया. इस मामले के अनुसंधानकर्ता सरायढेला थाना प्रभारी विनय कुमार ने धनबाद के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजीव कुमार त्रिपाठी की अदालत में आवेदन देकर कहा कि आरोपी सुंदर महतो मुनीडीह थाना कांड संख्या 169/ 23 में 25 नवंबर 23 से जेल में बंद है. सुंदर प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त है. सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में वह अमन सिंह को गोली मारते दिखा है. उसके विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य हैं. सुंदर महतो को न्यायिक हिरासत में लेने के तुरंत बाद अनुसंधानकर्ता विनय कुमार ने पूछताछ के लिए सुंदर महतो को 10 दिन के लिए रिमांड पर लेने की मांग अदालत से की. कोर्ट ने पांच दिनों की रिमांड दी.

14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा

सहायक लोक अभियोजक सुमित प्रकाश ने दलील दी कि सुंदर महतो को अमन सिंह हत्या मामले में धनबाद थाना कांड संख्या 484/23 में न्यायिक हिरासत में लिया जाए. इस पर अदालत ने सुंदर महतो को पेश करने के लिए वारंट धनबाद जेल प्रशासन को दिया. जेल प्रशासन ने अदालत को पत्र भेजकर सुंदर महतो की जान को खतरा बताते हुए उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश करने की इजाजत मांगी. कोर्ट की अनुमति मिलने पर सुंदर महतो को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर अदालत में पेश किया गया. इसके बाद उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया.

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पुलिस ने 10 दिनों के लिए मांगी रिमांड

सुंदर महतो को न्यायिक हिरासत में लेने के तुरंत बाद अनुसंधानकर्ता विनय कुमार ने पूछताछ के लिए सुंदर महतो को 10 दिन के लिए रिमांड पर लेने की मांग अदालत से की. कोर्ट को दिये आवेदन में उन्होंने कहा कि सुंदर से पूछताछ में इस मामले में शामिल अन्य अपराधियों को पता चल सकता है. हत्या में प्रयुक्त हथियार भी बरामद हो सकता है. इस पर अदालत ने उसे पांच दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश जेल प्रशासन को दिया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि पुलिस सुंदर महतो पर थर्ड डिग्री का इस्तेमाल नहीं कर सकती है. हिरासत में लेने से पूर्व और वापस करने से पहले भी उसकी मेडिकल जांच करायी जायेगी. उसे भोजन व आवश्यक दवा भी उपलब्ध करायें. परिजनों व अधिवक्ता से मिलने की अनुमति देंगे. अदालत ने पुलिस को सुंदर महतो को नौ दिसंबर की शाम 5:30 बजे तक अदालत में दोबारा पेश करने का आदेश दिया.

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Guru Swarup Mishra
Guru Swarup Mishrahttps://www.prabhatkhabar.com/
मैं गुरुस्वरूप मिश्रा. फिलवक्त डिजिटल मीडिया में कार्यरत. वर्ष 2008 से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पत्रकारिता की शुरुआत. आकाशवाणी रांची में आकस्मिक समाचार वाचक रहा. प्रिंट मीडिया (हिन्दुस्तान और पंचायतनामा) में फील्ड रिपोर्टिंग की. दैनिक भास्कर के लिए फ्रीलांसिंग. पत्रकारिता में डेढ़ दशक से अधिक का अनुभव. रांची विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में एमए. 2020 और 2022 में लाडली मीडिया अवार्ड.

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